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पटना कोचिंग विवाद: खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला, रोशन आनंद पक्ष के गौरव-अभिषेक को मिली बेल

Patna Coaching Clash: पटना में कोचिंग विवाद और गोलीबारी की घटना को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। रोशन आनंद गुट से जुड़े गौरव और अभिषेक को ज़मानत मिल गई, जबकि खान सर की अग्रिम ज़मानत पर फ़ैसला 27 जून तक टाल दिया गया है।
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पटना

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Anand Shekhar

Jun 25, 2026

KHAN SIR

खान सर (इमेज सोर्स: ANI)

Patna Coaching Controversy: पटना सिविल कोर्ट में आज (25 जून) खान सर और रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद के मामले में सुनवाई हुई। जहां डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने रोशन आनंद गुट के अभिषेक और गौरव को बिना शर्त ज़मानत दे दी, वहीं फैसल खान उर्फ खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पुलिस केस डायरी अधूरी होने के कारण खान सर की अग्रिम जमानत याचिका और उनके दो सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अब शनिवार को होगी।

गौरव-अभिषेक को मिली जमानत

आज की सुनवाई में रौशन आनंद पक्ष के दो सहयोगियों, गौरव और अभिषेक की जमानत याचिका पर कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई। इसके बाद सेशन जज ने दोनों की बेल याचिका को बिना किसी शर्त के मंजूर कर लिया। रौशन आनंद के वकील राघव कुमार ने बताया कि कोर्ट ने गौरव और अभिषेक को बगैर किसी शर्त के बेल दे दी है। बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया और बेउर जेल से उनकी रिहाई के लिए जरूरी सभी कानूनी कागजी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है, जिसके बाद दोनों को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा।

खान सर की अग्रिम जमानत पर सस्पेंस बरकरार

दूसरी तरफ, फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दोनों निजी गार्ड्स की रेगुलर बेल याचिका पर आज अंतिम फैसला नहीं हो सका। सुनवाई के दौरान जज ने पाया कि पुलिस द्वारा कोर्ट में सबमिट की गई अपडेटेड केस डायरी अधूरी है। इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस को अगली तारीख तक हर हाल में पूरी और कम्प्लीट केस डायरी सबमिट करने का कड़ा निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई शनिवार 27 जून को मुकर्रर की गई है। हालांकि, राहत की बात यह है कि पिछले आदेश के तहत खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक 27 जून तक जारी रहेगी।

पुलिस की केस डायरी में खुलासा

भले ही खान सर को शनिवार तक के लिए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण मिला हुआ है, लेकिन पटना पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश की गई अपडेटेड केस डायरी उनके लिए बड़ी आफत बन सकती है। पुलिस ने केस डायरी में स्पष्ट तौर पर यह दावा किया है कि घटनास्थल पर गोली आत्मरक्षा में नहीं चलाई गई थी। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, इलाके में दहशत और खौफ का माहौल पैदा करने के इरादे से सीधे खान सर के कहने पर उनके दोनों निजी सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग की थी।

इसके विपरीत, खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने कोर्ट के सामने दलील दी है कि खान सर का इस फायरिंग की घटना से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें इस मामले में गहरी राजनीतिक और व्यावसायिक साजिश के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है।

रौशन आनंद ने लगाए थे गंभीर आरोप

इस मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से गंभीर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। रौशन आनंद ने आरोप लगाया है कि खान सर उनके खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं और उनके भाई प्रिंस यादव की हत्या के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। फिलहाल, इन संगीन आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है।