यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने मृदा सर्वेक्षण अधिकारी कार्यालय मेरठ की वरिष्ठ सहायक रीता रानी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना है कि विपक्षी अधिकारी प्रबोध कुमार ने 6जून 21को याची सहित 7कर्मचारियो का वेतन मौखिक आदेश से रोक दिया। फरवरी 21मे याची को छोड़कर शेष 6कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कृषि विभाग मेरठ के मृदा सर्वेक्षण अधिकारी प्रबोध कुमार को नोटिस जारी की है और सरकार सहित उनसे याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 11अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने मृदा सर्वेक्षण अधिकारी कार्यालय मेरठ की वरिष्ठ सहायक रीता रानी की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता ऋषि श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना है कि विपक्षी अधिकारी प्रबोध कुमार ने 6जून 21को याची सहित 7कर्मचारियो का वेतन मौखिक आदेश से रोक दिया। फरवरी 21मे याची को छोड़कर शेष 6कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर दिया गया।
याची ने मृदा सर्वेक्षण अधिकारी पर मनमाने तरीके से विभेद पूर्ण कार्य करने,पिक एण्ड चूज कर दुर्भाग्यपूर्ण कार्य करने का आरोप लगाया। इससे पहले याची ने राज्य महिला आयोग को शिकायत की थी। आयोग ने रिपोर्ट मांगी तो खुद ही जांच अधिकारी बन रिपोर्ट भेज दी। जिसमें याची के सीनियर अधिकारी के खिलाफ शिकायत करने की निंदा की गरी और काम में सुधार न करने पर वेतन भुगतान रोक दिया।जिसपर यह याचिका दायर की गई है।