
NHM Employee Welfare Scheme: छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के बाद NHM कर्मचारियों को बीमा सुरक्षा देने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों NHM कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
13 जून को आयोजित प्रदेश स्तरीय NHM कर्मचारी महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कर्मचारियों के लिए बीमा सुविधा देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को लागू करते हुए बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के माध्यम से कर्मचारियों के लिए बीमा योजना का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के प्रयासों के बाद बैंक ऑफ इंडिया (BOI) के साथ जारी एमओयू के तहत कर्मचारियों को कई तरह की बीमा सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इस योजना में दुर्घटना, स्थायी विकलांगता और सामान्य मृत्यु जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा से लेकर स्थायी पूर्ण और आंशिक विकलांगता तक के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा हवाई दुर्घटना बीमा, बाल शिक्षा सहायता और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी योजना में शामिल हैं।
NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों का वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में सेलरी अकाउंट के रूप में होना जरूरी होगा। कर्मचारी का पहला वेतन प्राप्त होने के बाद एमओयू के प्रावधान लागू हो जाएंगे।
NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता पुरन दास ने इस फैसले को कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि बीमा सुरक्षा मिलने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और आपात परिस्थितियों में सहायता प्राप्त होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय NHM कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई बीमा सुविधा लागू होने से दुर्घटना, विकलांगता और अन्य परिस्थितियों में कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।