रामपुर

Azam Khan: आजम खान की शत्रु संपत्ति मामलों में पेशी! कोर्ट ने बढ़ाई धाराएं, अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को

Azam Khan News: समाजवादी नेता आजम खान की रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी हुई, जिसमें उनके 53 मामलों के रिहाई परवाने जारी किए गए। कोर्ट ने तीन धाराओं (467, 468, 201) में वृद्धि की और पांच अन्य मामलों में जमानतियों का सत्यापन कराने का आदेश दिया।

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Sep 20, 2025
Azam Khan: आजम खान की शत्रु संपत्ति मामलों में पेशी! Image Source - 'X' @AbdullahAzamMLA

Azam Khan ramapur court case bail: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ दर्ज शत्रु संपत्ति और अन्य मामलों में आज रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नई प्रगति दिखाई है। कोर्ट ने उनके 53 मामलों के रिहाई परवाने जारी करते हुए सीतापुर जेल भेज दिए हैं। आजम खान को इन परवानों के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में नई धाराओं की जानकारी दी गई।

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कुल मुकदमों की स्थिति और पिछले आदेश

जानकारी के अनुसार, आजम खान पर लगभग 100 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई में वह पहले ही बरी हो चुके हैं और कुछ में उन्हें सजा भी हो चुकी है। अब तक 52 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। डूंगरपुर प्रकरण में स्थानीय कोर्ट से 10 साल की सजा पर हाईकोर्ट ने जमानत प्रदान की है।

जमानतियों का सत्यापन

सेशन कोर्ट रामपुर ने आजम खान के पांच अन्य मामलों में उनके जमानतियों का सत्यापन कराने के आदेश दिए हैं। सीतापुर जेल प्रशासन 53 मुकदमों के रिहाई परवानों की विस्तृत जांच करेगा। इन परवानों को जेल अधीक्षक तक डाक और ईमेल दोनों माध्यम से भेजा गया है।

नई धाराएं और संभावित सजाएं

कोर्ट सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में तीन धाराओं 467, 468 और 201 को बढ़ाया गया है। इन धाराओं के तहत सीआरपीसी की धारा 309 के तहत वारंट जारी करने और आजम खान की जमानत सुनिश्चित करने पर चर्चा हुई। इन धाराओं में 10 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है, इसलिए आजम खान को इन धाराओं में भी जमानत करानी होगी।

न्यायाधीशों की कार्रवाई और आगामी सुनवाई

न्यायाधीश शोभित बंसल की कोर्ट में आज इन धाराओं के तहत वारंट को लेकर विशेष चर्चा हुई। इसके अलावा, सेशन कोर्ट एडीजे सेकंड न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट ने आजम खान के पांच अन्य मामलों में भी जमानतियों की तस्दीक का आदेश दिया। अगली सुनवाई अब 1 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।

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