सवाई माधोपुर

Rajasthan: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दी दर्दनाक मौत, ऐसे हुआ खुलासा तो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Husband's Murder Case: बेटी कविता के एक स्टेटमेंट ने सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि 'रात्रि को मामा भरतलाल व पप्पू घर आए थे और पिताजी को शराब पिलाई।'

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फाइल फोटो पत्रिका

Wife Killed Husband For Lover: न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 ने हत्या के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक संख्या-2 घनश्याम सिंह ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त व परिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें व बहस सुनने के बाद तथ्यों के आधार पर दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त पप्पू पुत्र किशनलाल व उगन्ता पत्नी रामभजन दोनों निवासी कोचर डूंगर पट्टी अमावरा, थाना बामनवास को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34, 201/34 के तहत दोषसिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व प्रत्येक को डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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इस प्रकार है मामला

प्रकरण में परिवादी नाथूलाल ने पुलिस थाना बामनवास में रिपोर्ट कराई कि 23 अप्रेल 2016 को सुबह 6 बजे उसे सूचना मिली की रामभजन की लाश रस्सी के फंदे से नीम के पेड़ में लटकी हुई है। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई।

पुलिस ने कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया। साथ ही लाश लेकर कोचर पहुंचे व दाह संस्कार कर दिया। बाद में भाई रामभजन की बेटी कविता के एक स्टेटमेंट ने सारे राज खोल दिए। उसने बताया कि 'रात्रि को मामा भरतलाल व पप्पू घर आए थे और पिताजी को शराब पिलाई।' उगन्ता पप्पू से प्रेम करती थी। बच्ची के यह बताने पर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

रिपोर्ट में परिवादी नाथूलाल ने भाई रामभजन की मृत्यु भरतलाल, पप्पू व उगंता की ओर से मिलकर फंदा लगा जान से मारने का शक जताया। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 व 201 में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया।

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Published on:
25 Sept 2025 11:00 am
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