सीकर में पूर्व सरपंच सरदारराव की हत्या के 9 साल पुराने मामले में बुधवार को फैसला आएगा। एससी-एसटी कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषी करार देने के बाद अब सजा पर फैसला सुनाने की तैयारी की है।
सीकर। जुराठड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सरदारराव की हत्या के मामले में 9 साल बाद बुधवार को फैसला आएगा। एससी-एसटी कोर्ट, सीकर इस मामले में फैसला सुनाएगी। पुलिस ने हत्या के मामले में लॉरेंस विश्नोई व सुभाष बराल सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया था।
कोर्ट ने सुपारी देने वाले हरदेवाराम, गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई, सुभाष मूंड उर्फ सुभाष बराल, ओमप्रकाश मूंड, सुनीत, भानुप्रताप, विजयपाल नागवा, शूटर अंकित व संपत नेहरा, शूटर भेजने वाले रविंद्र सिंह के अलावा मुकेश कुमार, कुलदीप उर्फ बोदू, नरेंद्र कुमार और यतेंद्रपाल को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। अब बुधवार को फैसला सुनाया जाएगा।
एडवोकेट दामोदर प्रसाद माटोलिया ने बताया कि 23 अगस्त 2017 को जुराठड़ा के पूर्व सरपंच सरदारराव पलसाना कस्बे में नेकीराम की किराना दुकान पर बैठे थे। दोपहर करीब 12.40 से 12.45 बजे के बीच एक कार आकर दुकान के सामने रुकी।
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कार से दो बदमाश नीचे उतरे और दोनों शूटरों ने रिवॉल्वर से काफी नजदीक से सरदारराव पर गोलियां चलाईं। लगभग 10 सेकंड तक राव पर गोलियां दागकर बदमाश फरार हो गए। गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई फिलहाल गुजरात में जेल में है, जबकि सुभाष बराल फरार चल रहा है।
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