सुल्तानपुर

उजाड़ने चले थे गरीब का आशियाना, प्रधान पर मुकदमे का आदेश जारी

लेखपाल से मिलकर ट्रैक्टर से घर गिराने व आगजनी का आरोप

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Court orders release litigation on gram pradhan
उजाड़ने चले थे गरीब का आशियाना, प्रधान पर मुकदमे का आदेश जारी

सुलतानपुर. जिले में प्रधान के पद का दुरूपयोग कर गरीब का आशियाना उजाड़ने एवं उसके घर में आग लगा देने के मामले में एसीजेएम चतुर्थ पुष्पा सिंह की अदालत ने संज्ञान लिया है। अदालत ने आरोपी ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश के लिए थानाध्यक्ष को आदेशित किया है।

मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के घमहू-सिकरा इमिलिया गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले त्रिभुवन ने गांव के ही शोभई धोबी के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाते हुए एसीजेएम चतुर्थ की अदालत में अर्जी दी। जिसमें आरोप लगाया है कि गांव की ही गाटा संख्या 853 में उसके परिवार का कब्जा करीब साढ़े तीन दशक से चला आ रहा है। जिसमें अभियोगी का घर है एवं पूरी गृहस्थी का पूरा कारोबार चलता है। जमीन पर कब्जे को लेकर राजस्व विभाग की तरफ से 122-बी की कार्यवाही भी अभियोगी के खिलाफ की गई है। जिसके सम्बंध में तहसील जयसिंहपुर में मामला भी विचाराधीन है।

आरोप है कि प्रधान पद का दुरूपयोग करते हुए शोभई धोबी ने स्थानीय लेखपाल की मिलीभगत से बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही अपना ट्रैक्टर लाकर अभियोगी के घर को गिरा दिया एवं गृहस्थी के सामानों को भी तोड़तोड़ दिया। इतना ही नहीं आरोपी शोभई ने त्रिभुवन के बचे खुचे घर में आग भी लगा दिया। शिकायत करने पर जान से मरवा देने की धमकी भी दी। शोभई के खिलाफ अभियोगी के घर को गलत तरीके से हड़पने के प्रयास का आरोप लगा है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान अभियोगी के अधिवक्ता अच्छेराम यादव ने प्रकरण में केस दर्ज करने का आदेश पारित कर जांच कराने की मांग की। जिस पर संज्ञान लेते हुए न्यायाधीश पुष्पा सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश के लिए जयसिंहपुर थानाध्यक्ष को आदेशित किया है।

Published on:
07 Jul 2019 08:19 pm