भारत गैस कंपनी की सेल्स टीम के कार्मिक गोगुंदा पहुंचे। जहां उन्होंने रसद विभाग की ओर से जब्त सिलेंडर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
Rajasthan-Udaipur gas cylinder filled water: गोगुंदा (उदयपुर): गैस किल्लत के बीच गोगुंदा कस्बे की भारत गैस एजेंसी से लिए गए दो गैस सिलेंडर में पानी निकलने से जुड़े मामले में रसद विभाग और भारत गैस कंपनी ने जांच शुरू कर दी है।
भारत गैस कंपनी की सेल्स टीम के कार्मिक गोगुंदा पहुंचे। जहां उन्होंने रसद विभाग की ओर से जब्त सिलेंडर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं, रसद विभाग ने गैस एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
पूरे मामले में उपखंड अधिकारी शुभम भैंसारे ने कहा कि उपभोक्ता को सिलेंडर आसानी से मिल जाए। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो, इसके लिए रसद विभाग को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
प्रवर्तन निरीक्षक अरविंद गर्ग ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों को जुटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भारत गैस एजेंसी की टीम भी मौके पर पहुंची और अपनी स्तर पर जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए संबंधित सिलेंडर भी टीम को सौंप दिया गया है।
प्रशासन की ओर से गैस एजेंसी संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी तथ्यों को बारीकी से खंगाला जा रहा है।
टीम ने सिलेंडर में पानी मिलने की बात पर आश्चर्य जताया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी पंप के माध्यम से सिलेंडर से गैस निकालकर उसमें पानी भरा गया है।
कस्बे की भारत गैस एजेंसी की ओर से होम डिलीवरी नहीं करने से एजेंसी के बाहर सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं की लंबी लाइन देखी जा सकती है। ग्रामीण पूर्व में भी सिलेंडर की सप्लाई घर-घर देने की मांग कर चुके हैं। लेकिन पिछले एक महीने से होम डिलीवरी नहीं हो रही है, जिससे सिलेंडर के लिए कतारों में लगना पड़ रहा है।
सलूंबर जिला रसद विभाग की ओर से अवैध गैस रिफिलिंग एवं भंडारण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत शुक्रवार दोपहर बजे लोहार मोहल्ला स्थित एक प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध भंडारण पाया गया। मौके से कुल 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें बीपीसीएल कंपनी के सिलेंडर शामिल है। उक्त सिलेंडरों का उपयोग नियमों के विपरीत पाया गया।
कार्रवाई के दौरान संबंधित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जब्त सिलेंडरों को नियमानुसार सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस का उपयोग केवल घरेलू प्रयोजन के लिए ही किया जाना निर्धारित है। इसके दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की अवैध गैस रिफिलिंग या भंडारण की सूचना तुरंत विभाग को दें।