
मतदाता गणना पत्रक (photo-patrika)(फोटो- सोशल मीडिया)
Special Intensive Revision:अशोकनगर में मतदाता सूची (voter list) का एसआइआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए 4 नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर प्रपत्र देंगे। जिन्हें भरकर मतदाता बीएलओ के पास जमा कराएंगे। यदि 21 साल पुरानी सूची से मिलान नहीं हुआ तो नोटिस जारी होगा, जिसमे मतदाता को अपने वैध दस्तावेज जमा कराना होगे।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने प्रेसवार्ता कर एसआइआर (SIR) के बारे में जानकारी दी। जिसमें बताया कि जिले के 6.45 लाख मतदाताओं को 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक बीएलओ प्रपत्र बांटेंगे। दो बार बीएलओ घरों से वह भरे हुए प्रपत्र लेने पहुंचेंगे। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और नाम न होने या सुधार के लिए एक महीने दावे आपत्ति का समय होगा।
कलेक्टर ने बताया कि मतदाता सूची का वर्ष 1951 से 2004 के बीच आठ बार एसआइआर हो चुका है। पिछला एसआइआर 2002-2004 में हुआ था। इससे पिछली सूची से नाम का मिलान होगा। जिन मतदाताओं के नाम पिछली सूची में नहीं है तो अपने ऐसे परिजनों के नाम व जानकारी दर्ज करना होगी, जिनके 21 साल पुरानी सूची में नाम है। (mp news)
बार बार स्थानांतरण होने वाले या प्रवासन के कारण मतदाता का एक से अधिक जगहों पर नाम होना, मृत मतवाताओं के अब तक नाम न हटने और विदेशी लोगों का मतदाता सूची गलत तरीके से नाम दर्ज हो जाने से यह गहन पुनरीक्षण कार्य हो रहा। इससे सूची में सुधार होगा और मतदाता का सिर्फ एक जगह की मतवाता सूची में ही नाम रहेगा, जो मृत हो चुके उनके नाम हटेंगे। जिनके निवास स्थल बदले उनमें सुधार होगा और फर्जी तरीके से विदेशियों के जुड़े नाम हटाए जाएंगे।
जिले में वर्तमान में 788 मतदान केंद्र हैं। पहले 1500 मतदाताओं तक एक मतदान केंद्र का नियम था। अब अधिकतम मतवाता संख्या 1200 हो गई है। इससे जिले में 55 नए मतदान केंद्र बनेंगे। इससे मतदाताओं को मतदान करने में आसानी होगी। इसके लिए जिले से नए 55 मतदान केंद्रों का प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। इससे जिले में 843 मतदान केंद्र हो जाएंगे।
बीएलओ से मिले प्रफा में मतदाता को जन्म दिनांक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम व मतदाता कार्ड नंबर, माता का नाम व मतदाता कार्ड नंबर, जीवनसाथी का नाम व मतदाता कार्ड नंबर भरना होगा। एसआइआर के निर्वाचक नामावली विवरण में मतदाता का नाम, कार्ड नंबर, ऐसे रिश्तेवार का नाम जिसका पुरानी एसआइआर सूची में नाम दर्ज है, उससे रिश्ता, जिला, राज्य का नाम भी दर्ज करना होगा। (mp news)
Updated on:
29 Oct 2025 09:21 am
Published on:
29 Oct 2025 09:20 am
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