
अगर ट्रैक्टर ट्राली से सवारी ढोई तो भरना पड़ेगा दस हजार रुपए जुर्माना, साथ में सजा भी
यूपी में ट्रैक्टर ट्राली से दो बड़े हादसे होने के बाद सरकार और जिला प्रशासन चेत गया है। लखनऊ के इंटौजा में 9 और कानपुर में भीतरगांव मार्ग में 26 लोगों की मृत्यु हो गई। दोनों ही मामले में ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए सवारी ढोई जा रही थी। पर सरकार जहां अलर्ट हो गई है वहीं जिला प्रशासन भी सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। जिले में यातायात विभाग ने आदेश जारी किया है कि, माल ढुलाई वाले वाहनों जैसे ट्रैक्टर ट्राली और अन्य पर सवारी ढोने पर यातायात विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। हाईवे समेत जिले की सड़कों पर अगर इन वाहनों पर सवारी ढोते पाया गया तो दस हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
कई को चेताया तो कई पर की कार्रवाई
शासन की सख्ती के बाद सड़क हादसों में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। यातायात विभाग की ओर से अभियान चलाकर ट्रैक्टर ट्राली व माल ढुलाई के हल्के-भारी वाहन चालकों को सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया गया। कुछ को चेतावनी देने के साथ कई पर कार्रवाई की गई।
चलाया जा रहा है जागरुकता कार्यक्रम - एआरटीओ प्रशासन
आजमगढ़ में एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि, अभियान चलाकर किसान संगठनों के सहयोग से लोगों को ट्रैक्टर ट्राली में सवारी न बैठाने को लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा माल ढुलाई करने वाले वाहनों में सवारी ढोने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वाहन स्वामियों से दस हजार रुपए जुर्माना वसूलने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जाएगी।
Published on:
07 Oct 2022 01:15 pm
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