
फोरलेन प्रोजेक्ट के लिए प्रशासन सख्त: Encroachment Eviction Balod: (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Balod Bulldozer Action: बालोद जिले के नेशनल हाइवे 930 पुरूर से धनोरा तक नेशनल हाइवे की जमीन के दायरे में आने वाले अवैध कब्जों को तीन दिवस के भीतर हर हाल में हटाना होगा। इसकी सूचना पहले भी दे दी गई है। अतिक्रमण नहीं हटाने पर नेशनल हाइवे और राजस्व विभाग कार्रवाई करेगा। हाल ही में टीएल की बैठक में भी कलेक्टर ने सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है।
पुरूर से झलमला तक जल्द फोरलेन सड़क बनेगी। इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। नेशनल हाइवे विभाग की जमीन में अतिक्रमण करने वाले 300 से अधिक लोगों को नेशनल हाइवे विभाग ने नोटिस जारी किया है। अतिक्रमण नहीं हटाने वालों का कब्जा हटाने के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा।
शासन के नियम के मुताबिक, हाइवे सड़क निर्माण में पेड़ों की कटाई की जाती है तो एक पेड़ के बदले दस पेड़ लगाए जाएंगे। लगभग 1700 पेड़ों का चिह्नांकन किया गया है। विभाग लगभग 17 हजार पौधे लगाएगा।
नेशनल हाइवे विभाग के मुताबिक, झलमला से पुरूर लगभग 30 किमी सड़क पर 12.8 किमी की सड़क फोरलेन होगी। इसके लिए लगभग 270 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका सर्वे भी पूरा हो चुका है। इस पूरे कार्य को पूरा करने के लिए परिवहन मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है।
विभाग के मुताबिक पुरूर से लेकर झलमला तक 30 किमी सड़क की चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई भी की जाएगी। इस मार्ग में लगभग 1700 पेड़ दायरे में आ रहे हैं। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए नेशनल हाइवे 2 करोड़ 21 लाख रुपए वन विभाग को देगा।
नेशनल हाइवे के दायरे में आने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया तो कार्रवाई की जाएगी। -अनिल कुमार छारी, एसडीओ, नेशनल हाइवे विभाग
NH-930 पुरूर से धनोरा मार्ग पर फोरलेन सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। 300 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किया गया है और तीन दिन के भीतर कब्जा हटाने का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है। तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाने पर नेशनल हाईवे और राजस्व विभाग मिलकर कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। साथ ही विकास कार्य के तहत सड़क चौड़ीकरण और वृक्षारोपण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी।
Published on:
13 Jun 2026 01:28 pm
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