
CG News: युक्तियुक्तकरण नियमवाली का मजाक उड़ाते हुए विभागीय अधिकारियों पर मनमानी करने आरोप लग रहें थे, क्योंकि पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा में पदस्थ रहे सहायक शिक्षक (एलबी) वागेन्द्र कुमार देवांगन ने युक्तियुक्तकरण के तहत् हुए काउंसलिंग में प्राथमिक शाला कंजिया पथरा सिमगा ब्लॉक का चयन किया था। और नई पोस्टिंग के लिए टुण्ड्रा स्कूल से रिलीफ कर दिया था, लेकिन अभ्यावेदन को ऐसा मास्टर स्टोक बनाया और जिस पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा से अतिशेष निकले थे।
वहीं पुन: पोस्टिंग कराली और ज्वाइनिंग करने के बाद से स्कूल जाना उचित नही समझा और बीना सुचना दिए महीनो से नदारत रहने लगें थे, जिससे पीएम श्री स्कूल टुण्ड्रा के बच्चो की पढ़ाई प्रभावित हो रही थीं, जिसकी जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कराई तो सहायक शिक्षक (एलबी) वागेन्द्र कुमार देवांगन मूल शाला में 15 जुलाई 2025 को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात 17 जुलाई से बिना किसी सूचना के शाला से अनुपस्थित पाए गए।
उन्हें कारण बताओ नोटिस भी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल द्वारा जारी किया गया, जिसका उन्होंने कोई जवाब नही दिया। बिना सूचना के स्कूल से अनुपस्थित रहने और नोटिस का कोई जवाब नही देने से उसके इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 का स्पष्ट उल्लंघन माना गया। और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
CG News: निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलौदाबाजार निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते देने की बात कही गई हैं। लेकिन फिर वही सवाल निकलकर सामने आने लगा है कि युक्तियुक्तकरण के अभ्यावेदन में जिस प्रकार खेल किया था, उसी प्रकार का खेल निलंबन की बहाली में न हो जाए और सिमगा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय में पोस्टिंग होने के बजाय कसडोल विकासखंड के किसी स्कूल पोस्टिंग न करा ले आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी।
उक्त शिक्षक के अनुपस्थित होने की जानकारी भेजी गई थी, जिस पर जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर निलंबन की कार्यवाही की गई है: अरविंद कुमार ध्रुव, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कसडोल
Updated on:
01 Oct 2025 11:02 am
Published on:
01 Oct 2025 11:01 am
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