
शिक्षा विभाग शर्मसार (Photo source- Patrika)
Teacher Suspended: शिक्षा जगत को शर्मसार करने दो शिक्षकों पर निलंबन की गाज गिरी है। वहीं फर्जी अंकसूची के सहारे नौकरी हथियाने वाले शिक्षक को बर्खास्त किया गया है। तीन-तीन अलग मामलों में जांच उपरांत दोष सिद्ध होने पर जिला शिक्षाधिकारी ने यह कार्रवाई की है। फर्जी अंक सूची के सहारे नौकरी करने वाले, स्कूल में शराब पीकर पहुंचने और छात्रा से छेड़खानी जैसे गंभीर अपराध पर यह कार्रवाई की गई है।
ये तीनों गंभीर मामले पिछले दिनों सामने आए थे। जिसमें शिकायत होने पर पर जांच कराई जा रही थी और जांच में मामला सही पाया गया। निलंबित होने वाले बम्हनीडीह ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला कोनियापाठ में पदस्थ प्रधानपाठक, शासकीय प्राथमिक शाला रीवाडीह का सहायक शिक्षक एलबी और नवागढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक स्कूल करमंदी का सहायक शिक्षक एलबी शामिल है।
नाबालिग से छेड़खानी, जेल जाने पर किया निलंबित: 9 सितंबर 2025 को शासकीय प्राथमिक शाला कोनियापाट के प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल पर नाबालिग बच्ची के साथ घर जाकर छेड़छाड़ के आरोप लगा था। इस घटना की पुष्टि पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामवासियों और समग्र शिक्षा समिति के अध्यक्ष ने की। शिकायत पर थाना सारागांव में अपराध दर्ज किया गया।
Teacher Suspended: आरोपी के खिलाफ धारा 331(1), 75(1) बीएनएस और पोक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। शिक्षक के जेल निरूद्ध होने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरित गंभीर कदाचर की श्रेणी मानते हुए डीईओ ने 16 सितंबर को आदेश जारी कर प्रधान पाठक राजेश्वर प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्रवाई की।
नवागढ़ ब्लॉक के करमंदी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी सुभाष कुमार साहू के विरूद्ध १२वीं की अंकसूची में प्राप्त अंकों में हेरफेर कर नियुक्ति पाने की शिकायत नवागढ़ जनपद सीईओ से हुई थी। मामले की जांच कराई गई। जिसमें सुभाष कुमार साहू को १२वीं की अंकसूची में मिले प्राप्तांक 370 के आधार पर शिक्षाकर्मी वर्ग 3 पर नियुक्ति मिली थी। जबकि नियुक्ति उपरांत जनपद में जमा की गई अंकसूची में प्राप्तांक 293 थे।
इस पर गुरु घासीदास शाउमावि कसडोल से सुभाष कुमार साहू की १२वीं की अंकसूची मंगाई गई जिसमें प्राचार्य के द्वारा उपलब्ध कराई गई सुभाष कुमार साहू के १२वीं की अंकसूची में प्राप्तांक २९३ था। अंकसूची में कूटरचना साबित होने पर डीईओ ने १७ सितंबर को आदेश जारी कर सहायक शिक्षक सुभाष कुमार साहू को सेवा मुक्त कर दिया।
बम्हनीडीह ब्लॉक के शाप्राशा रीवाडीह में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी अम्ब्रोस खलखो 27 एवं 28 अगस्त २०२५ को बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित रहने, 29.08.2025 को बिना सूचना के दोपहर 12 से 4 बजे तक शाला से गायब रहे और बाद में शराब पीकर नशे की हालात में स्कूल पहुंचने और 12.09.2025 को ग्राम पंचायत पोड़ीशंकर के आश्रिम मोहल्ला शाप्राशा रीवाडीह में शराब पीकर स्कूल पहुंचने और शिक्षकों व ग्रामीणों से दुर्व्यव्हार करने की शिकायत पर बम्हनीडीह़ बीईओ के द्वारा नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया था। लेकिन न कोई जवाब दिया गया और न ही कार्यालय में उपस्थिति दी। इस कृत्य पर डीईओ ने 19 सितंबर 2025 को निलंबन आदेश जारी करते हुए सहायक शिक्षक एलबी अम्ब्रोस खलखो को निलंबित करने की कार्रवाई की।
अश्वनी कुमार भारद्वाज, जिला शिक्षा अधिकारी: जांच में तीनों मामलों की पुष्टि हुई है। पाक्सो एक्ट के तहत जेल दाखिल होने पर प्रपा राजेश्वर प्रसाद जायसवाल को तत्काल निलंबन की कार्रवाई की गई है। शिक्षक सुभास साहू की अंकसूची फर्जी पाई गई, जिसके आधार पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित रहने व शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत की पुष्टि होने पर सहायक शिक्षक एलबी अम्ब्रोस खलखो को निलंबित किया गया है।
Updated on:
20 Sept 2025 10:36 am
Published on:
20 Sept 2025 10:36 am
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