
उपभोक्ता आयोग (photo- patrika)
CG News: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। बीमा कंपनी द्वारा दुर्घटना बीमा का भुगतान न करने पर आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए मृतक के नामित परिजन को 10 लाख रुपए बीमा राशि, 10 हजार रुपए मानसिक क्षति और 5 हजार रुपए वाद व्यय के रूप में चुकाने का आदेश दिया है।
मामला हथबंद निवासी शांति बाई निषाद से जुड़ा है। उनके पुत्र पवन कुमार ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से 10 लाख रुपए की पर्सनल एक्सीडेंट बीमा पॉलिसी ली थी। बीमा के लिए जरूरी प्रीमियम राशि भी जमा की गई थी। बाद में एक व्यक्ति के हमले में पवन कुमार की हत्या हो गई। मृतक की मां शांति बाई बीमा की नामिनी थीं। उन्होंने बीमा राशि के लिए आवेदन किया। बीमा कंपनी ने आवेदन को कानूनी रूप से अधूरा बताते हुए दावा खारिज कर दिया।
इसके बाद शांति बाई ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल और सदस्यगण हरजीत सिंह चावला व शारदा सोनी ने प्रस्तुत दस्तावेजों और बीमा पॉलिसी की शर्तों का अध्ययन किया। आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी ने दावे का सही निराकरण नहीं किया और यह सेवा में कमी का मामला है। इसके आधार पर आयोग ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कार्यालय भाटापारा को आदेश दिया कि वह शांति बाई निषाद को 10 लाख रुपए बीमा राशि, 10 हजार रुपए मानसिक क्षति और 5 हजार रुपए वाद व्यय 45 दिन के भीतर अदा करे।
Published on:
06 Sept 2025 08:41 am
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