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बलरामपुर. कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हीरालाल नायक ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए सभी मतदाताओ को फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किये गये हैं। मतदाताओं को मतदान करने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा।
ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज मान्य किए गए हैं। सिर्फ मतदाता सूची में नाम होने पर ये दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र सरकार, अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड,
मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची,
सांसदों-विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड शामिल हैं। इन 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।
Published on:
15 Nov 2018 04:21 pm
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