
फाइल फोटो पत्रिका
Banswara Crime : बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने 6 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में रमणलाल (25 वर्ष) पुत्र गेबीलाल उर्फ गेबला को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माना सुनाया।
लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि घटना वर्ष 2020 की है। पीड़िता ने थाना खमेरा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी बहन के साथ बस स्टैंड पर खड़ी थी। इस दौरान आरोपी उसे बस स्टैंड से जबरन पकड़कर अपने खेत पर ले गया और पेड़ से बांधकर बलात्कार किया।
रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए और 28 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए। पीड़िता ने अदालत में गवाही दी कि आरोपी ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया।
चिकित्सकीय रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन पक्ष का मामला पुष्ट होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांसवाड़ा राम सुरेश प्रसाद ने निर्णय सुनाया।
इसके तहत दुष्कर्म के दोषी रमणलाल (25 वर्ष) पुत्र गेबीलाल उर्फ गेबला, निवासी विलवापाड़ा, थाना घाटोल को धारा 376 (2) (ढ) भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड नहीं देने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
Updated on:
11 Mar 2026 12:57 pm
Published on:
11 Mar 2026 12:56 pm
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