इनको नहीं मिलेगा लाभ- सरकारी एंबुलेंस, निजी एंबुलेंस के कर्मचारी, पीसीआर वैन और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और घायल व्यक्ति के रिश्तेदार आदि यदि किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
ऐसे मिलेगा लाभ:-
सीओआईईसी राकेश भाटी ने बताया कि घायल व्यक्ति को लाने वाले सज्जन नागरिक को योजना का लाभ लेने के लिए अपनी पूरी जानकारी अस्पताल में तैनात मेडिकल ऑफिसर या नियुक्त स्टाफ को प्रदान करनी होगी। अपनी जानकारी में स्वयं का नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं बैंक डिटेल देनी होगी। सभी जानकारी लेने के बाद अस्पताल में लाए गए घायल व्यक्ति को इलाज के अनुसार एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि व्यक्ति गंभीर था या नहीं एवं उसे तुरंत इलाज मिला या नहीं। इस रिपोर्ट के आधार पर ही लाभार्थी को विभाग की सामान्य प्रक्रियाओं के बाद सम्मान व इनाम दिया जाएगा।