
बाड़मेर मर्डर मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला (पत्रिका फाइल फोटो)
Barmer Murder Case: खाना नहीं बनाने की बात को लेकर हुए विवाद में सगे भाई की कुल्हाड़ी से हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-2 बाड़मेर की न्यायाधीश मीनाक्षी मीणा ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी रेवंताराम पुत्र पुनमाराम निवासी गंगावास, हुड्डों की ढाणी, पुलिस थाना नागाणा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
अनुसंधान पूरा होने के बाद पुलिस ने रेवंताराम के खिलाफ हत्या का आरोप प्रमाणित मानते हुए न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान करवाए गए तथा 32 दस्तावेज और तीन आर्टिकल साक्ष्य के रूप में पेश किए गए।
दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहनलाल पूनड ने पैरवी की।
अपर लोक अभियोजक मोहनलाल पूनड ने बताया कि 23 अगस्त 2024 को परिवादी गुसाईराम ने पुलिस थाना नागाणा में रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के अनुसार, सुबह करीब 8 बजे रेवंताराम ने उसके घर के पास आकर उसे और उसके भाइयों को बुलाया। उसने बताया कि भोमाराम को कुल्हाड़ी मार दी है और उसके खून निकल रहा है। इसके बाद वह अपने भाई विशनाराम और काका झुंझाराम के साथ रेवंताराम के घर पहुंचा। वहां आंगन में चारपाई के पास खून पड़ा था। घर के बाहर से देखने पर पास में बने बाथरूम में भोमाराम का शव दिखाई दिया। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला तो आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी गई।
रिपोर्ट में बताया गया कि रेवंताराम ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने सगे भाई भोमाराम पुत्र पुनमाराम की हत्या कर दी थी। दोनों भाई अविवाहित थे और उनके माता-पिता का निधन हो चुका था। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।
खेत में कुएं पर रात को गहरी नींद में सो रहे दो लोगों पर एक व्यक्ति ने लाठी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भागने के बजाय आसपास इधर-उधर दौड़ता रहा। इस दौरान घायल की मदद के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के पहुंचने तक उसे बंधक बनाकर रखा। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
घटना थाना धोरीमन्ना क्षेत्र के कन्हैया नगर कोजा की है। जानकारी के अनुसार, रामनिवास पुत्र पुरखाराम विश्नोई जांगू के खेत में बने कुएं पर पदमाराम (40) और कुम्हारों की बेरी निवासी हरिराम (61) पुत्र भारमल बोला रात को सो रहे थे। इसी दौरान भगभरे की बेरी निवासी किशनाराम पुत्र ठाकराराम खिचड़ (48) वहां पहुंचा और दोनों पर लाठी से हमला कर दिया। हरिराम के सिर में गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पदमाराम के सिर और दोनों हाथों पर गंभीर चोटें आईं। उसने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।
वारदात के बाद आरोपी इधर-उधर दौड़ने लगा। घायल की मदद के लिए पहुंचे आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के आने तक अपने कब्जे में रखा। सूचना पर धोरीमन्ना थानाधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। गुड़ामालानी सीओ ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर पूछताछ शुरू की। घायल पदमाराम को उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय धोरीमन्ना भेजा गया, जबकि मृतक हरिराम का शव मोर्चरी में रखवाया गया। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
घटना से जुड़े अलग-अलग वीडियो भी सामने आने की जानकारी है। इनमें एक वीडियो में आरोपी कथित तौर पर हत्या करने की बात स्वीकार करता नजर आ रहा है। वीडियो सामने आने के बाद वारदात को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, वीडियो की प्रामाणिकता और उसमें किए गए दावे की पुलिस स्तर पर पुष्टि होना बाकी है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच और आरोपी से पूछताछ में जुटी है।
Updated on:
5 Nov 2026, 12:09 PM IST
Published on:
5 Nov 2026, 12:09 PM IST
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