यह है आदेश
बाड़मेर सीएमएचओ डॉ. सीएस गजराज की ओर से जारी आदेश में जिला स्वास्थ्य भवन व अधिनस्थ चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को माह जनवरी 2024 से उपस्थिति पंजिका में अपने हस्ताक्षर हिंदी में करना सुनिश्चित करने का कहा गया है। अन्य किसी भी भाषा में हस्ताक्षर राजकीय कागजात पर मान्य नहीं किए जाएंगे। सीएमएचओ की ओर से जारी निर्देश शासन सचिव शिक्षा व भाषा विभाग राजस्थान सरकार की ओर से 1966 में हिंदीकरण नीति के तहत जारी आदेश के अनुसरण में दिए है।