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ग्राम सभा का आदेश, कलेक्टर पर लगाया 25 लाख का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

locationबेतुलPublished: Jul 08, 2021 06:59:48 pm

Submitted by:

Shailendra Sharma

पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने का मामला, जिला प्रशासन को दिए मृतक की पत्नी को 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति देने के आदेश…

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बैतूल. बैतूल जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जो संभवत प्रदेश का ऐसा पहला मामला है जिसमें किसी ग्राम सभा ने जिला प्रशासन पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। मामला पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर खुदकुशी करने वाले एक आदिवासी का है जिसकी पत्नी को 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने के आदेश आदिवासी गांव की पारंपरिक ग्राम सभा ने बैतूल जिले के कलेक्टर को दिए हैं। ग्राम सभा ने आदेश और प्रस्ताव जिला कलेक्टर, न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सत्र न्यायालय बैतूल को भेजा है। जिससे प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।

 

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ये है पूरा मामला
दरअसल बैतूल जिले के महिला चिचोली थाने से जुड़ा हुआ है। एक महिला ने जिले के एसपी को दिए गए पत्र में बताया था कि जनवरी 2021 में चिचोली थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों ने उसके पति को थाने पर बुलाया था जहां उसे आरोपी बनाने के लिए प्रताड़ित किया गया। पुलिस की ओर से जबरन आरोपी बनाए जाने से पति सियाराम इस कदर डर गया कि उसने घर में रखी कीटनाशक दवाई पी ली और अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए पत्नी संगीता ने पारंपरिक ग्राम सभा सेहरा विकासखंड शाहपुर में आवेदन प्रस्तुत किया। इस मामले में सुनवाई करते हुए पारंपरिक ग्रामसभा ने मध्यप्रदेश राज्य की रूढ़ि जन संहिता 1992 अनुसूचित जनजाति का पालन कर पीड़ित महिला की वर्तमान दशा व समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन बैतूल को 25 लाख रुपए क्षतिपूर्ति फरियादी महिला को देने का आदेश दिया है। ग्राम सभा ने इसकी प्रतिलिपि कलेक्टर, न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) सत्र न्यायालय बैतूल को भी प्रेषित की है।

 

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ग्राम सभा में सुनवाई के दौरान दिखाया वीडियो
बताया गया है कि मृतक की पत्नी संगीता ने ग्राम सभा की बैठक के दौरान मौखिक रूप से अपने पति मृतक सियाराम पर थाना चिचोली ग्रह में की गई प्रताड़ना के बारे में बताया और एक वीडियो भी ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मृतक सियाराम की मृत्यु किन कारणों से हुई उससे संबंधित दस्तावेज भी दिखाए। ग्राम सभा ने ये भी कहा है कि मृतक सियाराम की पत्नी संगीता ने न्याय की गुहार लगाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों से भी शिकायत की। थाना चिचोली में भी शिकायत दर्ज कराई लेकिन किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न करते हुए पुलिस विभाग के कर्मचारियों को बचाते हुए आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित महिला की वर्तमान दशा को देखते हुए ग्राम सभा ने जिला प्रशासन को संगीता को 25 लाख रुपए क्षति पूर्ति देने के आदेश दिए हैं।

 

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प्रदेश के सीएस के बेटे हैं बैतूल कलेक्टर
कलेक्टर के खिलाफ जुर्माना लगाए जाने का ये मामला हैरान कर देने वाला है। संभवत ये पहला मामला है जब प्रदेश में किसी ग्राम सभा ने जिला प्रशासन पर इस तरह का जुर्माना लगाया है। बता दें कि बैतूल जिले के वर्तमान कलेक्टर अमनबीर सिंह बैस हैं जो कि प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के बेटे हैं ऐसे में ये मामला सरकार तक भी पहुंच चुका है।

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