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Bharatpur News: भरतपुर। रिश्तों की आड़ में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी पिता-पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित है। पुत्र को इस मामले में वर्ष 2021 में सजा सुनाई गई थी, जबकि मंगलवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर दो सचिन गुप्ता ने पिता को भी दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने बताया कि जयपुर के मालवीय नगर निवासी एक महिला का हलैना थाना क्षेत्र के ताजपुर निवासी मूलचंद के यहां पारिवारिक संबंध होने के कारण आना-जाना था। वर्ष 2016 में मूलचंद की पत्नी ने दीपावली के त्योहार पर महिला को अपने यहां बुलाया। महिला यहां अपनी दो बेटियों के साथ आई।
रिपोर्ट में महिला का आरोप है कि दूसरे दिन मूलचंद का पुत्र साहब सिंह मेरी दस वर्षीया बेटी को बहलाकर ऊपर कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची चीखते-चिल्लाते हुए बाहर आई। इस दौरान वह लहूलुहान थी। इसके बाद मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चलने लगी तो मूलचंद ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि रात्रि को कहां जाओगी, जब मेरी बेटी का मूलचंद ने हाथ पकड़ा तो बेटी ने कहा कि ताऊजी… आप भी ऐसा बुरा काम मेरे साथ करते आ रहे हो।
महिला का आरोप है कि मैं अपनी गाड़ी लेकर चलने लगी तो इन लोगों ने पहिए की हवा निकाल दी। मैं जैसे-तैसे जयपुर पहुंची और मालवीय नगर थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन वहां हलैना थाने का मामला बताकर रिपोर्ट नहीं ली। तीसरे दिन में हलैना थाने पहुंची तो यहां भी रिपोर्ट नहीं ली गई।
इसके बाद मैंने 21 नवंबर को एसपी के यहां परिवाद दिया। तब रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान मूलचंद को आरोपी नहीं माना और साहब सिंह के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायाधीश पोक्सो नंबर दो ने आरोपी साहब सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
केस की ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक ने न्यायालय में धारा 319 जाप्ता फौजदारी का प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने मूलचंद को आरोपी माना। इसके बाद विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर दो में ट्रायल हुई। टायल के दौरान छह गवाह परीक्षित कराए। साथ ही 12 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए। साक्ष्य के आधार पर आरोपी मूलचंद को भी विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर दो ने दोषी मानते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सदंडित किया है। पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक महाराज सिंह सिनसिनवार ने की।
Updated on:
19 Nov 2025 11:47 am
Published on:
19 Nov 2025 11:46 am
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