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अभिषेक मिश्रा हत्याकांड: आरोपियों को पिता की बरसी में जाने न्यायालय ने दी अनुमति, पढ़ें खबर

बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के आरोपी विकास, किम्सी व अजीत की अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने एक बार फिर खारिज कर दिया है।

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Bhilai crime

दुर्ग @Patrika. बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड के आरोपी विकास जैन, किम्सी व अजीत सिंह की अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। मंगलवार को आवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके अग्रवाल ने फैसला सुनाया। विकास जैन ने पिता के बरसी कार्यक्रम में जाने के लिए ८ दिनों के लिए अग्रिम जमानत दिए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।@Patrika

अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी के आवेदन को खारिज कर दिया

@Patrika आरोपियों का कहना था कि वे पिछले डेढ़ वर्ष से सेंट्रल जेल में निरुद्ध है। प्रकरण में विचारण लगभग पूर्ण होने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को प्रभावित नहीं कर सकते है। इसलिए उन्हें दिवगंत पिता संतोष जैन के बरसी कार्यक्रम जाने की अनुमति प्रदान की जाए। विकास जैन ने पत्नी किम्सी और अपने चाचा ससुर अजीत सिंह के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। अधिवक्ताओं का तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी विकास जैन के आवेदन को खारिज कर दिया। @Patrika

पुलिस अभिरक्षा में बरसी कार्यक्रम में जाने की अनुमति
@Patrika सुनवाई के समय विशेष लोक अभियोजक सुरेश प्रसाद शर्मा अनुपस्थित थे। उनकी जगह तर्क लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने की। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि आरोपियों का जमानत आवेदन उच्च न्यायालय ने पहले खारिज कर चुकी है। अपराध भी गंभीर है। इसलिए आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है। अगर न्यायालय चाहे तो पुलिस अभिरक्षा में बरसी कार्यक्रम में जाने की अनुमति दे सकती है। जिसमें आपत्ति नहीं है। @Patrika

आरोपी विकास जैन व किम्सी को दो अप्रैल को जाने दी आपत्ति
@Patrika न्यायाधीश ने तर्क सुनने के बाद आरोपी विकास जैन व किम्सी को बरसी कार्यक्रम में जाने की अनुमति दे दी है। दोनों को पुलिस अभिरक्षा में कार्यक्रम में शामिल होगें। कार्यक्रम के बाद उनका वापस जेल दाखिला होगा। @Patrika