
कोरोना लॉकडाउन : जीएसटी में जुर्माना नहीं, आयकर रिटर्न भी 30 जून तक, इस महीने डीएल की वैधता खत्म नहीं होगी, 3 माह बढ़ी
भिलाई@Patrika. देशभर में कोरोना लॉकडाउन की वजह जरूरी सेवाओं की डेडलाइन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। पहले तक पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च थी, जिसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। बैंकिंग और आयकर रिटर्न के लिहाज से पैन का आधार से लिंक होना बेहद जरूरी है। ऐसे ही ईपीएफ आदी के लिए भी इसको अनिवार्य किया गया है।
अभी रद्द नहीं होगा ड्राइविंग लाइसेंस
अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की मियाद इसी महीने खत्म हो रही थी, तो अब आपके लिए राहत की खबर है। डीएल वैधता को भी 30 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही गाड़ी के परमिट रिन्यूवल की तिथि भी खुद ब खुद बढ़ी है। जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 1 फरवरी को समाप्त हो चुकी है, वे अब नई तिथि वैध लाइसेंस माने जाएंगे।
जीएसटी रिटर्न अब 30 तक
कोरोना इफेक्ट की वजह से कारोबारियों को भी राहत मिली है, सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की सीमा दी है। इससे अब कारोबारी 30 जून तक रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। साथ ही साथ कंपोजेशन स्कीम के लिए वैधता बढ़ी है। यह भी बता दें कि 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने वालों को अभी कोरोना इफेक्ट की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार उनसे जुर्माना वसूल नहीं करेगी। रिटर्न 30 जून तक भर सकेंगे।
विवाद से होगा विश्वास
विवाद से विश्वासÓ स्कीम को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 करने फैसला किया गया है। पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 थी, अब 30 जून 2020 तक कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
25 अप्रेल तक बिक सकेगी बीएस-4
दो और चार पहिया कंपनियों और शोरूम संचालकों को राहत मिली है। अब डीलर्स बीएस-4 वाहन को लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिनों के अंदर बेच सकते हैं। इस तरह 25 अप्रैल तक बीएस-4 वेरियंट की गाडिय़ां बिकेंगी।
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Published on:
02 Apr 2020 10:31 pm
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