
अंतिम मौका: दो दिन में नाम नहीं जुड़वाया, तो नहीं कर पाएंगे विधानसभा चुनाव में मतदान
भिलाई. यदि आपकी आयु एक जनवरी 2018 की स्थिति में 18 वर्ष हो गई है और आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है। 31 अगस्त तक नाम जुड़वा लें नहीं तो आप नवंबर-दिसंबर में संभावित विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। इसके बाद नाम जुड़वाने के लिए आपको शासन की लंबी प्रक्रिया को पूरा करना पड़ेगा।
जानिए नाम जुड़वाने के लिए क्या करना होगा
-यदि आपका वार्ड बदल गया है-नए वार्ड से मतदान करना चाहते हैं तो अपना मतदान केन्द्र बदलने के लिए फार्म-८ में आवेदन कर सकते हैं।
यदि आपका नाम दो स्थानों की वोटर लिस्ट में है- तो आपको एक स्थान से नाम कटवाना भी होगा। यह कार्य आपको दो दिन के अंदर ही करना होगा। इसके लिए आपको फार्म-८ भरना होगा।
जो युवतियां शादी होकर ससुराल चली गई हैं- ससुराल में नाम जुड़वाना चाहते हैं तो मायके के मतदान केन्द्र से नाम विलोपित करने के लिए आवेदन दे सकते हैं।
मतदाता की मौत हो गई है- तो ३१ अगस्त तक उन लोगों के नाम को मतदाता सूची से विलोपित करने के लिए अपने वार्ड के मतदान केन्द्र में बीएलओ के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक आवेदन
मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए संख्या बढ़ रही है। लोग ऑफ और ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। अब तक जिले से मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिए जिला निर्वाचन विभाग को ११ हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इसमें सबसे अधिक एक हजार आवेदन वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र प्राप्त हुए हैं।
132 सेक्टर ऑफिसर नियुक्त
जिला निर्वाचन के अंतर्गत दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, पाटन, अहिवारा, दुर्ग ग्रामीण ६ विधानसभा और साजा और बेमेतरा विधानसभा के आंशिक क्षेत्र आता है। इस तरह से कुल ८ विधानसभा क्षेत्र में 14३५ मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग के लिए १३२ सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। मतदान दल के गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
31 अगस्त तक आवेदन जाम
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीबी पंचभाई ने बताया कि ३१ अगस्त तक जो आवेदन जमा होंगे। उन आवेदनों का 20 सितंबर निराकरण किया जाएगा। निराकरण के बाद मतदाता सूची का प्रकाशन होगा।
Published on:
29 Aug 2018 09:30 pm
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