
अगर नहीं है वोटर लिस्ट में आपका नाम तो, अब 31 तारीख तक है आपके पास समय
रायपुर. मतदाता सूची में अब लोग 31 अगस्त तक नाम जुड़वा सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 21 अगस्त तक अंतिम तिथि तय थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने मंगलवार की देर शाम पत्रवार्ता लेकर तिथि बढ़ाने की घोषणा की। जिस व्यक्ति की उम्र 1 जनवरी 2018 को 18 वर्ष हो गई है। किसी पात्र नागरिक का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो ऐसे लोग 31 अगस्त तक नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं अपात्रों के नाम विलोपित करने और त्रुटिपूर्ण नामों में संशोधन भी किया जा सकता है।
मंगलवार को मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने की अंतिम तारीख तय की गई थी, जिसके कारण केंद्रों में लोगों की भीड़ लगी रही। हालांकि निर्वाचन आयोग ने देर शाम 7 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया है। 21 अगस्त तक जिले के 1155 मतदान केंद्रों में तकरीबन 5200 नए मतदाताओं ने नाम दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया। इसके अलावा 450 मतदाताओं ने संशोधन के लिए आवेदन दिया है।
जुड़वाने और सुधार के लिए अलग-अलग आवेदन जिला निर्वाचन अधिकारी ओ.पी. चौधरी ने बताया कि मतदाता फार्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसी तरह मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 तथा मतदाता सूची में नाम, पता सुधरवाने के लिए फार्म-8 भरना होता है। पुनरीक्षण के आधार पर 27 सितंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा और यही मतदाता सूची इस चुनाव में मताधिकार प्रदान करेगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी साहू ने बताया कि केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ओ.पी. रावत अगस्त में छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। फिलहाल उनके आने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। बताया जाता है कि तिथि बढ़ाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा था।
Published on:
21 Aug 2018 08:49 pm
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