
प्रॉपर्टी खरीदी-बिक्री से पहले निगम की NOC अनिवार्य, सोसायटी अध्यक्ष को अब तक नहीं मिला नोटिस...(photo-patrika)
NOC for Property: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में स्मृति गृह निर्माण सहकारी समिति, स्मृति नगर, भिलाई के नियमत: 1,250 प्लॉट में ही आवास हैं। शेष नियम के विपरीत। दरअसल, 17 साल पहले सोसायटी के पदाधिकारियों ने करीब 140 लोगों से प्लॉट के लिए अग्रिम राशि यानी 10 हजार रुपए ले लिए। यह राशि प्लाट की कुल कीमत की करीब 15 फीसद थी।
इसके बाद सोसायटी ने प्लॉट काटा जो स्वीकृत लेआउट में शामिल नहीं था। ये प्लॉट कई लोगों को बेचे गए, लेकिन वे 140 लोग आज भी भटक रहे हैं जिन्होंने प्लॉट की अग्रिम राशि तब जमा की थी। इस अतिरिक्त जमीन को नियम के खिलाफ बेचने की शिकायत, तब यानी 17 साल पहले ही 30 अक्टूबर 2007 में कलेक्टर, दुर्ग से की गई। इसके बाद लगातार शिकायत सचिव स्तर तक की गई। हालांकि अब जाकर इस मामले में शिकायत करने वालों को न्याय मिलने की उमीद है।
शिकायतकर्ता आरएन सिन्हा ने बताया कि इस भूखंड के लिए अग्रिम 10 हजार रुपए लिए गए। प्लॉट काटकर दूसरे को दिया गया। सोसायटी ने हमें न तो पैसा लौटाया और न भूखंड दिया। उक्त मामला संचालक के पास लंबित है।
तब अवैध प्लॉट काटे जाने से लेकर अग्रिम राशि तक के विषय में एसआर शर्मा, एसके दास, एनएस सोनी, पवन अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, जेसी मेश्राम ने मिलकर कलेक्टर, दुर्ग से शिकायत की थी। इसके बाद अलग-अलग जगह सोसायटी की अनियमितता को लेकर लिखित शिकायत की जा चुकी है।
सोसायटी ने नगर निगम, भिलाई को ईडब्ल्यूएस के लिए 2.85 एकड़ भूमि आरक्षित की, लेकिन अब तक उसे निगम के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं करवाया गया है। यही वजह है कि निगम ने सोसायटी के लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया है।
सोसायटी के अब किसी भी प्लाट, दुकान की खरीद करने से पहले नगर निगम, भिलाई से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना होगा। नगर निगम, भिलाई के जोन 1 आयुक्त इसको लेकर मुनादी भी करवा रहे हैं। जल्द ही निगम इसका अधिग्रहण करेगा।
Updated on:
04 Oct 2025 06:03 pm
Published on:
04 Oct 2025 06:02 pm
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