
सोसायटी का चावल नहीं मिला तो कर दी मां की हत्या(photo-unsplash)
CG Murder News: छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में सोसायटी का चावल नहीं देने पर अपनी की हत्या करने वाले पुत्र को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। यह सजा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालोद श्वेता उपाध्याय ने सुनाई। आरोपी आकाश ढीमर पिता स्व. सुरेश कुमार ढीमर (25) निवासी बोहराडीह थाना बालोद है। धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 100 रुपए अर्थदंड एवं धारा 450 के अपराध में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 100 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
प्रकरण की पैरवी तोमन लाल साहू, लोक अभियोजक ने की। उनके अनुसार प्रार्थी दिनेश कुमार जामदार ने पुलिस को सूचना दी कि उसके पड़ोस में रहने वाली कुमारी बाई ढीमर अपने घर में अकेली रहती थी, जो मृत हालत में पड़ी है, शव से दुर्गंध आ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। शरीर में कई जगह धारदार हथियार के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी धारदार हथियार से हत्या करने की पुष्टि हुई। शव को 2-5 दिन पुराना बताया गया।
विवेचना के दौरान पता चला कि कुमारी बाई ढीमर से पुत्र आकाश ढीमर ने कुछ दिन पहले लड़ाई झगड़ा किया था। संदेही पुत्र से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह अपने परिवार के साथ ससुराल में रहता है। सरकारी चावल गांव से ले जाता था। उसकी मां चावल नहीं दे रही थी, इसलिए चाकू से हत्या कर दी। पुलिस ने चाकू एवं घटना समय में पहने कपड़ों को जब्त किया। न्यायालय में 14 सितंबर 2022 को अभियोग पत्र पेश किया गया। विवेचना सउनि लोकेश्वर गंजीर एवं निरीक्षक भानुप्रताप साव ने की।
Updated on:
17 Jul 2025 04:21 pm
Published on:
17 Jul 2025 04:21 pm
