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Tax disputes: भिलाई निगम और बीएसपी में टैक्स विवाद: 5 अरब से अधिक का मामला कोर्ट में

Tax disputes: निगम ने इसके पहले भी बीएसपी को प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नोटिस जारी किया था। बताया गया है कि बीएसपी की ओर से जब प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया गया, तब यह कुर्की नोटिस जारी की गई है।

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निगम व बीएसपी में टैक्स वार (Photo source- Patrika)

निगम व बीएसपी में टैक्स वार (Photo source- Patrika)

Tax disputes: नगर निगम भिलाई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) प्रबंधन को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए 5 गुना शास्ती शुल्क के साथ कुर्की नोटिस जारी किया है। नोटिस में 2,28,07,49,734 रुपए 12 सितंबर तक जमा करने कहा गया है।

इस अवधि में जमा नहीं करने पर नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत कुर्की की कार्रवाई करने की बात कही गई है। निगम ने इसके पहले भी बीएसपी को प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नोटिस जारी किया था। बताया गया है कि बीएसपी की ओर से जब प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं किया गया, तब यह कुर्की नोटिस जारी की गई है।

Bhilai Nagar Nigam: इस मामले को लेकर है खींचतान

जानकारी के अनुसार बीएसपी ने सार्वजनिक प्रॉपर्टी मानकर हॉस्पिटल, उद्यान, स्कूल भवन, सीआईएसएफ भवन, बीएसएफ भवन, आईटीबीपी भवन, एसएसबी जवानों को दिए गए भवन, धार्मिक और सामाजिक भवनों के बारे में स्वविरणी में जानकारी नहीं दी थी। निगम ने इसका जिक्र नहीं करने को प्रॉपर्टी को छुपाना माना और इसे जोड़कर प्रॉपर्टी टैक्स की मांग की।

निगम का तर्क बीएसपी खुद आय अर्जित करता है

निगम का तर्क है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के सेक्टर 9 हॉस्पिटल में दाखिल होने वाले निजी मरीजों को उपचार करवाने के बदले में मोटी फीस अदा करनी पड़ती है। बीएसपी वहां से राजस्व प्राप्त कर रहा है। इसी तरह से बीएसएफ, आईटीबीपी व अन्य भवनों को बीएसपी ने भाड़े पर दिया है। इसके एवज में बीएसपी प्रबंधन के खजाने में राजस्व पहुंच रहा है।

बीएसपी के मैत्रीबाग में जाने वाले हर व्यक्ति से प्रबंधन टिकट वसूल करता है। इस तरह से प्रबंधन को वहां से भी राजस्व मिल रहा है। निजी स्कूलों के लिए बीएसपी ने भवन लीज पर दिया है। वहीं लीज पर लोगों ने बीएसपी का आवास लिया और आलिशान बंगला बना दिया है। तब प्रबंधन इसका प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहा है।

5.47 अरब टैक्स का मामला कोर्ट में

Bhilai Nagar Nigam: भिलाई स्टील प्लांट और नगर निगम भिलाई के मध्य प्रॉपर्टी टैक्स मामला पहले से ही न्यायालय में है। नगर निगम ने 27 अप्रैल 2019 को कुर्की नोटिस बीएसपी को थमाया था। इसमें संपत्ति कर की सही जानकारी न देने और शिक्षा उपकर की राशि भी कम देने का हवाला दिया गया था।

इसके एवज में बीएसपी से 5 अरब 47 करोड़ 7 लाख 4 हजार 445 रुपए मांगा था। वित्तिय वर्ष 2016-17, 17-18 और 18-19 में बीएसपी ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया था। निगम का कहना है कि बीएसपी ने करीब 82 करोड़ कम प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया था। तब से वह मामला कोर्ट में लंबित है।

अधिकारीजनसंपर्क विभाग, भिलाई स्टील प्लांट: निगम का नोटिस भिलाई इस्पात संयंत्र को प्राप्त हुआ है और उस पर विधि विभाग उचित कार्रवाई कर रहा है।

राजीव कुमार पांडेयआयुक्त, नगर निगम, भिलाई: बीएसपी प्रबंधन को वित्त वर्ष 2024-25 के प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में कुर्की नोटिस जारी की गई है। समय पर राशि जमा नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।

बीएसपी ने निकाली आरटीआई से 6000 पेज की जानकारी

Bhilai Nagar Nigam: इस मामले में भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन के संबंधित विभाग ने सूचना के अधिकार के तहत अब तक निगम में जमा किए गए टैक्स की 6000 पेज में पूरी जानकारी निकाली है। उसी आधार बीएसपी प्रबंधन कोर्ट पहुंचा है। इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में शिकस्त देने के लिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। वह मामला सुलझा नहीं है और वित्त वर्ष 2024-25 का नया मामला सामने आ गया है।