26 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मंगलवार से भोपाल अनलॉक : रात 8 तक खुलेंगी किराना और दूध की दुकानें, सुबह 6 तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, जानिये क्या खुलेगा, क्या नहीं

भोपाल में मंगलवार से किराना और दूध की सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। इलेक्ट्रिकल-हार्डवेयर की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। होटल-रेस्टोरेंट से रहेगी सिर्फ टेक होम डिलीवरी। रात 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू।

3 min read
Google source verification
News

मंगलवार से भोपाल अनलॉक : रात 8 तक खुलेंगी किराना और दूध की दुकानें, सुबह 6 तक रहेगा नाइट कर्फ्यू, जानिये क्या खुलेगा, क्या नहीं

भोपाल/ मध्य प्रदेश की राजधानी में संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। इसी के मद्देनजर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे के अन्य जिलों की तरह राजधानी भोपाल को भी 1 जून से अनलॉक करने का फैसला किया है। हालांकि, भोपाल का पॉटिविटी रेट 5 फीसदी से अधिक है। ऐसे में कुछ चीजों पर अब भी पाबंधिया रहेंगी। इस संबंध में भोपाल जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटियाें ने बैठक कर किन चीजों पर कितनी ढील दी जानी हो और किनपर पाबंदी रहेगी इसका फैसला कर हाल ही में आदेश जारी कर दिये हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा जारी अनलॉक के आदेश 15 जून तक प्रभावी रहेंगे।


सोमवार शाम को जारी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 01 जून 2021 से भोपाल में...

-आदेश में देशी-विदेशी शराब की दुकान को आबकारी विभाग मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित करने की अनुमति दी गई। शराब की दुकान रात 11.30 बजे तक खुल सकेंगी।

पढ़ें ये खास खबर- मोदी सरकार के 7 साल : कांग्रेस ने बधाई देते हुए कसा तंज, सिंधिया के फोटो पर लिखा- '15 माह बाद भी मंत्री पद का इंतजार'


सिटी ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता से चलेंगी

शहर में सावर्जनिक बस, निजी बस समेत अन्य सिटी ट्रांसपोर्ट अपनी 50 फीसदी क्षमता से चलाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। वहीं, ऑटो, ई-रिक्शा में सिर्फ दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर के साथ दो सवारी के चलने की अनुमति होगी। इस दौरान चालक और सवारों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। मास्क न पहनने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।


शनिवार-रविवार रहेगा जनता कर्फ्यू पर फल-सब्जी मिलेगी

भोपाल हर शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू के तहत लॉक किया जाएगा। इस दिन सिर्फ मेडिकल, डेयरी और सब्जी-फल बेचने वालों को पहले की ही तरह सभी अनुमति रहेगी। इसको उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ ही कानूनी कार्रवाई होगी।

पढ़ें ये खास खबर- मध्य प्रदेश के इस जिले में जारी हुआ अजीबो गरीब फरमान, निगम आयुक्त बोले- 'वैक्सीन नहीं तो सैलरी नहीं'

अभी इन पर स्थिति स्पष्ट नहीं

सैलून, ब्यूटी पार्लर, फर्नीचर की दुकानों को खोलने को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं, जिम, स्विमिंग पूल्स को अगले आदेश तक बंद रखने का कहा गया है।


प्रतिबंधित है बारात निकालना

शादी समारोह में लड़का और लड़की पक्ष की ओर से 20 लोगों शामिल होने की अनुमति रहेगी। इस दौरान संबंधित परिवार को पहले ही शादी के संबंध में सूचित करना होगा। प्रशासन की ओर से मैरिज गार्डन में शादी करने की अनुमति तो दी जाएगी, लेकिन बैंड-बाजे और आतिश बाजी के साथ बारात निकालने की फिलहाल अनुमति नहीं रहेगी।


अनलॉक के बावजूद भी लॉक रहेंगे शहर के ये इलाके

भोपाल के अनलॉक होने के बावजूद जोन-13 के वार्ड नंबर-52 के लॉक रहने की संभावना है। यहां पर फिलहाल 70 से अधिक एक्टिव हैं। हालांकि, इसपर अतिंम निर्णय लिया जाना बाकि है। वार्ड नंबर-52 में बावड़िया कलां, रोहित नगर फेज-1, रोहित नगर फेज-2, बावड़िया कलां गांव,सहयोग विहार, आकर्ति इको सिटी, मिसरोध गांव, विद्या नगर, नारायण नगर, श्री राम कॉलोनी और स्नेह नगर के इलाके बंद रहने की संभावना है। इन इलाकों में बसी करीब 50 हजार की आबादी में बड़ी संख्या में लोग अब संक्रमण का शिकार हैं।

पढ़ें ये खास खबर- पूर्व CM कमलनाथ का बड़ा दावा : 'कोरोना से अब तक हो चुकी हैं डेढ़ लाख मौतें', सरकारी आंकड़ों में 8 हजार, यहां से जानें हकीकत


वॉर्ड में 70 से ज्यादा एक्टिव केस हुए, तो फिर वॉर्ड स्तर पर लगेगा लॉकडाउन

अनलॉक के बाद सभी इलाकों की मॉनिटरिंग की जाएगी। एक सप्ताह के आकड़े के अनुसार वार्ड को लॉक और अनलॉक करने का निर्णय लिया जाएगा। यदि किसी इलाके में एक सप्ताह में 70 से ज्यादा मामले आते है तो उसे 7 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा।


अनलॉक के दौरान इन बातों का रखना होगा ध्यान

1 जून से होने जा रहे अनलॉक के दौरान दुकान संचालकों को दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिये गोले बनाकर उन्हीं में ग्राहकों को खड़ा रखने की हिदायत करनी होगी। इस दौरान ग्राहक का चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी होगा। इन दोनों ही बातों में त्रुटि पाई जाने पर दुकान पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दुकान को तय समयावधि के लिये सील भी किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग के लिए राजस्व, नगर निगम और पुलिस की टीम लगातार नजर बनाए रखेंगे।


अनलॉक के दौरान बंद रहेगी ये व्यवस्थाएं

-भोपाल में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू के तहत लॉकडाउन रहेगा।


इनको मिलेगी छूट

- घरेलू सेवा देने वाले धोबी, ड्राइवर, हाउस हेल्प/मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी।

इनको सशर्त छूट

- सरकारी ऑफिस 100 प्रतिशत अधिकारी की संख्या और 50 प्रतिशत कर्मचारी की संख्या के साथ खुल सकेंगे। निजी ऑफिस कुल क्षमता के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या के साथ खुल सकेंगे।

- निर्माण स्थल पर श्रमिकों के ठहरने की व्यवस्था होने पर निर्माण कार्य की अनुमति

कोरोना वैक्सीन से जुड़े हर सवाल का जवाब - जानें इस वीडियो में