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‘जन्म-मृत्यु प्रमाण’ पत्र के लिए नए दिशा-निर्देश जारी, फीस भी बदली

MP News: नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: अगर आप परिवार में किसी का जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है। जानकारी के लिए बता दें कि नगर निगम ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब ये प्रमाण पत्र संबंधित वार्ड कार्यालयों से 21 दिन के भीतर ही मिल जाएंगे।

इन्हें वार्ड या जोन स्तर पर ही संसाधित किए जाएगा। 22 से 30 दिनों के बीच दाखिल आवेदन निगम मुख्यालय में प्रोसेस होंगे। 31 दिन से एक वर्ष तक के मामलों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य होगा।

फीस संरचना में बदलाव

-एक प्रमाण पत्र की कीमत 50 रुपए। अतिरिक्त प्रतियों के लिए अलग राशि।

-21 दिनों के भीतर आवेदन करने पर कोई शुल्क नहीं।

-22 से 30 दिन के बीच आवेदन करने पर 20 रुपए शुल्क।

-31 दिन से एक साल के बीच आवेदन करने पर 50 रुपए शुल्क, 50 रुपए के स्टाप पेपर पर हलफनामा।

-पुराने मामलों में प्रति वर्ष 250 रुपए का जुर्माना, अधिकतम 1,000 रुपए तक।

अतिरिक्त शुल्क

-रेकॉर्ड खोजने के लिए 20 रुपए।

-डुप्लीकेट प्रति के लिए 50 रुपए।

-एनओसी जारी करने के लिए 20 रुपए।