
Fourth time scale pay scale for employees receiving salary from workload and contingency fund
सरकारी कर्मचारियों को नवरात्रि दशहरा पर बड़ी सौगात मिली है। मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। वित्त विभाग ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश के कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए ये वेतन वृद्धि की गई है। इनके लिए लागू समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने की घोषणा कर दी है।
मध्यप्रदेश के कर्मचारी अधिकारी जहां महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं वहीं कुछ कर्मचारियों को सरकार ने आंशिक लाभ दे दिया है। सरकार ने कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पानेवाले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ौत्तरी की है। इन्हें समयमान वेतनमान का लाभ दिया गया है जिससे वेतन में खासी वृद्धि हो जाएगी।
बता दें कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा एक जनवरी, 2016 से यह योजना लागू की गई। प्रदेश के वित्त विभाग द्वारा इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
राज्य सरकार की सिविल सेवाओं के लिए समयमान वेतनमान के अंतर्गत जारी सभी नियम और शर्तें यथावत लागू रहेंगी। 14 अगस्त, 2023 से राज्य की सिविल सेवाओं के लिए जारी चतुर्थ समयमान वेतनमान योजना राज्य में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी।
राज्य की सिविल सेवाओं के लिए समयमान वेतनमान के अंतर्गत शर्तें भी तय की गई हैं। इसके अनुसार एक जुलाई 2023 या इसके बाद की तारीख से 35 साल की सेवा पूरी करने पर ही कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।
Updated on:
04 Oct 2024 03:34 pm
Published on:
04 Oct 2024 03:34 pm
