
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी पर नित नए निर्देश
एमपी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी पर नित नए निर्देश जारी हो रहे हैं। इससे वाहन मालिकों की परेशानी लगातार बढ़ रही हैैं। एक ओर जहां नई नंबर प्लेट मिल ही नहीं रहीं हैं वहीं मालिकों को चालान कटने का डर सता रहा हैैं। इस बीच यह बात भी सामने आई है कि वाहनों के ट्रांसफर और रिनुअल के लिए भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि नई नंबर प्लेट के बिना पुराने वाहन न तो खरीद सकेंगे और न ही कानूनन बेच सकेंगे।
मध्यप्रदेश के परिवहन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इनमें साफ कहा गया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना दोपहिया या चार पहिया वाहनों के किसी भी प्रकार के आवेदनों पर ध्यान नहीं किया जाएगा।
15 जनवरी की तिथि गुजर जाने के बाद भी एचएसआरपी पर ऊहापोह बरकरार- गौरतलब है कि इस संबंध में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए थे। इसे अनुसार 15 जनवरी तक हर हाल में वाहनों में नई नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। इस तिथि के बाद जिन वाहनों में हाईसिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी उन वाहनों के मालिकों पर चालानी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की गई। 15 जनवरी की तिथि गुजर जाने के बाद भी एचएसआरपी पर ऊहापोह बरकरार है। प्रदेशभर में अभी भी लाखों वाहनों पर नई नंबर प्लेट लगना शेष है।
प्रकरणों की खासी पेंडेंसी के कारण ही पिछली बार भी नंबर प्लेट लगाने की तारीख को एक माह बढ़ाया गया था। इधर परिवहन विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के अभाव में आरटीओ में वाहनों के आवेदनों का निराकरण भी नहीं होगा।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के परिवहन विभाग ने नई नंबर प्लेट लगाने की अंतिम तारीख 15 जनवरी तक बढ़ा दी थी। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के दोपहिया या चार पहिया वाहनों का ट्रांसफर, फिटनेस या रिनुअल किसी भी हाल में नहीं होगा। एक अप्रैल 2019 से पहले के सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य की गई है।
पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी लगाने के लिए वाहन कंपनियों के शोरूमों को ही अधिकृत किया गया है। इसके अलावा एक और सुविधा दी गई है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन मालिक आनलाइन भी मंगवा सकते हैं।
ऐसे लगवा सकते हैं एचएसआरपी नंबर प्लेट
भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए एजेंसियों को अधिकृत किया गया है। वाहन मालिक स्वयं भी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए उसे अपने वाहन की निर्माता कंपनी व नजदीकी डीलर को एचएसआरपी लगाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
Published on:
28 Jan 2024 11:35 am
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