
फटे-गले नोट हैं तो बैंक में करें जमा या फिर करें बिल का भुगतान, जानें क्या है तरीका
भोपाल/ कई बार जल्दबाजी या भीड़भाड़ के कारण हमारे पास कटा-फटा नोट आ जाता है। ऐसे नोट के बारे में अकसर लोगों को तब पता चलता है, जब वो खुद उस नोट को किसी अन्य व्यक्ति या दुकान पर दे रहे हों। फटे नोट को या तो टेप चिपया होता है, या फिर गोंद से ऐसे चिपकाया जाता है कि, जल्दबाजी में उसकी शनाख्त ही न की जा सके।अकसर लोग इस तरह के न चल पाने वाले फटे-कटे नोट मिलने पर चिंतित हो जाते हैं। ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) कहता है कि, ग्राहक फटे-कटे गले नोटों को बैंक में जाकर जमा कर सकते हैं।
इस तरह प्राप्त कर सकते हैं फटे नोट की जगह नया नोट
अगर आप नोट को बैंक में जमा करना चाहते तो आरबीआई आपको इनके जरिए बिल के भुगतान की भी सहुलियत देता है। ग्राहक बैंक में जाकर फटे नोटों का इस्तेमाल इन दोनों काम के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक का बैंक में खाता होने की भी जरूरत नहीं। बस उन नोटों के साथ आपको आपका एक आईडी प्रूफ रखने की जरूरत है। वो भी बैंक में प्रवेश की गारंटी के लिए। यहां आप अपने फटे नोटों को जमा करके नया नोट प्राप्त कर सकते हैं।
बैंक इस तरह करता है रिफंड
आरबीआई के फटे नोटों को लेकर जारी प्रावधानों के तहत यदि ये नोट 40 फीसदी से ज्यादा हिस्से में बंटे होंगे तो उन परिस्थितियों में पूरा रिफंड मिलेगा। आरबीआई ने 2000 रुपये मूल्य के क्षतिग्रस्त नोटों के लिए भी मौजूदा नियमों में बदलाव किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर 2000 रुपये का क्षतिग्रस्त नोट का बड़ा टुकड़ा 88 वर्ग सेमी या उससे बड़ा है तो ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक संबंधित व्यक्ति को पूरा रिफंड करेगा। लेकिन अगर नोट के टुकड़े का बड़ा हिस्सा 44 वर्ग सेमी या उससे छोटा है तो उस परिस्थिति में रिजर्व बैंक ग्राहक को 2 हज़ार रुपये के बदले सिर्फ 1 हज़ार रुपये ही रिफंड करेगा।
Published on:
03 May 2020 04:16 pm
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