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एमपी के इन दो जिलों में अब नहीं बिकेगी शराब, शराबियों को सजा का भी प्रावधान

locationभोपालPublished: Nov 24, 2022 12:25:36 pm

Submitted by:

Sanjana Kumar

मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्य कर विभाग ने मध्य प्रदेश के दो जिलों में शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानि अब यहां ढूंढे से भी शराब नहीं मिलेगी।

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भोपाल। मध्य प्रदेश शासन ने प्रदेश के दो जिलों में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानि यहां अब शराब नहीं बिकेगी। यह प्रतिबंध शासन के वाणिज्य कर विभाग ने लगाया है। यदि कोई इस प्रतिबंध के खिलाफ उल्लंघन करता दिखा तो उसे 6 माह के कारावास और जुर्माने की सजा भुगतनी होगी।

 

इन जिलों में लगाया है प्रतिबंध
मध्यप्रदेश के गुजरात से सटे जिलों अलीराज और झाबुआ में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं शुष्क दिवस घोषित किए जाने के संदर्भ में आदेश भी जारी किया गया है।

आदेश के उल्लंघन पर होगा 6 माह का कारावास और जुर्माना
दरअसल गुजरात विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन के वाणिज्य कर विभाग ने यह प्रतिबंध लगाया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि गुजरात राज्य की सीमा से लगे प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में चरणानुसार मद्यनिषेध संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न विक्रय किया जाएगा न दिया जाएगा और न वितरित किया जाएगा। कोई भी व्यक्तिजो उपबंधों का उल्लंघन करेगा उसे 6 माह का कारावास या 2 हजार रुपए जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा।

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इनका पालन कराना अनिवार्य
गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिलों की सीमा से 3 किलोमीटर की दूरी तक मतदान के समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से व मतगणना तिथि को क्षेत्र की शराब की दुकानें बंद रखी जाएंगी तथा शराब बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। साथ ही मतदान क्षेत्र में शराब के परिवहन तक पर रोक के प्रयास किए जा रहे हैं। मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य सेलिंग प्वाइंट/सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री एवं सेवा की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी की मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लाइसेंस उपलब्ध है, इन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री या सेवा देने की अनुमति नहीं होगी।

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दो चरणों में एक और पांच दिसंबर को होंगे चुनाव
आपको बता दें कि इस निर्देश पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त अवधि के दौरान व्यक्तियों द्वारा शराब के भंडारण में कटौती की जाए तथा बिना लाइसेंस परिसर में शराब के भंडारण पर आबकारी कानून में प्रावधानित प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाए। उल्लेखनीय है कि गुजरात राज्य में कुल 182 सीटों पर 2 चरण में सामान्य निर्वाचन 2022 कार्यक्रम जारी किया गया है। यहां 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान होंगे तो 8 दिसंबर को मतगणना किए जाने का दिन रहेगा।

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