
mandatory for passengers riding on back of bike to wear helmets in bhopal
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी में 6 नवंबर से बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। चार साल से बड़े उम्र के बच्चे से लेकर गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। ऐसा न करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस नए नियम को लागू करने से पहले कुछ दिनों से लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रही थी। बुधवार को समझाइश का आखिरी दिन था और गुरूवार 6 नवंबर से अब चालानी कार्रवाई की जाएगी।
एडीजी पीटीआरआई के निर्देश के बाद भोपाल ट्रैफिक पुलिस चौराहा-तिराहों पर हेलमेट न पहनने वालों को के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी। चेकिंग के लिए पुलिस के चारों जोन में 4-4 पॉइंट बनाए जा रहे हैं। इनके अलावा, एक-एक चलित टीम भी हर जोन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करेगी। पुलिस की कोशिश है कि सभी चालान पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस ) मशीन से बनाए जाएं। जो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते उन्हें भी चालान की रसीद पीओएस से ही दी जाएगी।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अभियान के दौरान ओला, उबर और रैपीडो जैसे वाहन चालकों और इन पर सवार होने वाले यात्रियों के भी हेलमेट चेक किए जाएंगे। अगर पुलिस की कार्रवाई से बचना है, तो इन कंपनियों से राइड लेने के दौरान अपना हेलमेट लेकर बतौर पिलियन राइडर सवार होना होगा। बता दें, भोपाल में 4000 से ज्यादा दो पहिया वाहन ओला, उबर और रैपिडो से अटैच होकर चलते हैं। अब इन पर भी सख्ती की जाएगी।
Published on:
05 Nov 2025 08:00 pm
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