
एसडीआरएफ का पैसा भी खर्च कर सकेंगे राज्य
भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में राज्यों को दी गई एसडीआरएफ (स्टेट डिसास्टर रिलीफ फंड) की धनराशि के उपयोग की भी अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस मामले में सभी राज्यों के मुख्यसचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य एसडीआरएफ की राशि का उपयोग काम धंधे बंद होने के कारण लौट रहे श्रमिकों, निराश्रितों, लॉकडाउन में फंसे लोगों और राहत शिविरों में पहुंचे लोगों की मदद और उनके भोजन आदि व्यवस्ािा के लिए कर सकेंगे।
माल परिवहन पर नहीं है रोक-
गृह विभाग ने यह भी कहा है कि प्रवास कर रहे लोगों का आवागमन तत्काल रोका जाए और ऐसे लोगों को क्वारेंटाइन के साथ ही भोजन आवास आदि की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही गृह विभाग ने अपने पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुए लॉकडाउन में नए छूट भी प्रदान की है। गृह विभाग ने कहा कि देश में सभी प्रकार का माल परिवहन जारी रहेगा, चाहे वह अत्यावश्यक वस्तु में शामिल हो या नहीं हो। इसके साथ ही दूध संग्रहण और उसका वितरण और समाचार पत्रों का वितरण भी जारी रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को मिलने वाली छूट रेडक्रॉस सोसायटी को भी मिलेगी।
गौरतलब है कि कई राज्यों में इस तरह की शिकायत आ रही थी कि अधिकारी नियमों के नाम पर समाचार पत्र के वितरण पर भी रोक लगा रहे थे।
Published on:
30 Mar 2020 06:03 am
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