script2 साल से इंतजार कर रहे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, आने वाला है ट्रांसफर का महीना | Transfer ban will be lifted in Madhya Pradesh from 1st to 31st July | Patrika News

2 साल से इंतजार कर रहे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, आने वाला है ट्रांसफर का महीना

locationभोपालPublished: Jun 18, 2021 05:24:22 pm

Submitted by:

Shailendra Sharma

मध्यप्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक के लिए हटेगा ट्रांसफर लगा बैन…कोरोना से गंभीर बीमार हुए कर्मचारियों को तबादले में मिलेगी छूट..

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भोपाल. मध्यप्रदेश में 2 साल से ट्रांसफर की राह देख रहे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए जुलाई के महीने में ट्रांसफर से बैन हटाने की बात कही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर से बैन को हटाया जाएगा और इस दौरान प्रदेशभर में कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि इस बार गंभीर बीमारियों के साथ ही कोरोना से गंभीर बीमार हुए कर्मचारियों को भी ट्रांसफर में छूट मिलेगी

 

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1 से 31 जुलाई तक हटेगा ट्रांसफर से बैन
जानकारों के मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के दौरान ये पहली बार है जब प्रदेश में ट्रांसफर से बैन हटाया जा रहा है। इससे पहले शिवराज कैबिनेट ने 1 से 31 मई के बीच ट्रांसफर से बैन हटाने का फैसला लिया था लेकिन तब कोरोना की वजह से ऐसा नहीं किया जा सका। अब एक बार फिर जुलाई के महीने में ट्रांसफर से बैन हटाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि प्रदेश में बीते दो साल से ट्रांसफर से बैन नहीं हटा है जिसके कारण हजारों-लाखों कर्मचारी ट्रांसफर की राह देख रहे थे। इससे पहले कमलनाथ सरकार के दौरान 5 जून से 5 जुलाई तक के लिए ट्रांसफर से बैन हटाया गया था।

 

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ऐसी रहेगी ट्रांसफर की नई पॉलिसी
प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस बार प्रस्तावित नई ट्रांसफर पॉलिसी में उन कर्मचारियों को भी ट्रांसफर में विशेष छूट मिलेगी जो कि कोरोना से गंभीर रुप से बीमार हुए थे। इससे पहले ये छूट कैंसर, किडनी और हृदय रोग संबंधित कर्मचारियों को ही मिलती थी। लंबे समय से ट्रांसफर से बैन न हटने के कारण मंत्रियों व विधायकों के पास ट्रांसफर के सैकड़ों आवेदन आ चुके हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि इस बार तहसील, जिला व राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं, प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानांतरण विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे।

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