
भोपाल/ मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों की सेवा के दौरान असमय मौत होने पर उनके परिजन को दिवंगत कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय देय अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन दी जाएगी।
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वेतन नियम 1965 में संशोधन
वित्त विभाग ने इसके लिये मध्य प्रदेश पुलिसकर्मचारी वर्ग आसाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम 1965 में संशोधन कर दिया है। ये प्रावधान किया गया है कि, मृत पुलिस कर्मचारी द्वारा उसकी मृत्यु के समय प्राप्त की जा रही उपलब्धियां रिटायरमेंट आयु प्राप्त करने और उसके बाद उसे प्राप्त वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर परिवार पेंशन मिलती, वहीं पेंशन कर्मचारी के दिवंगत होने पर उसके परिजन को मिलती रहेगी।
वित्त विभाग के उपसचिव ने जारी किये आदेश
वित्त विभाग के उपसचिव अखिल कुमार वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। इस आदेश के जारी होने के बाद मृत पुलिस कर्मी के परिजन को अब पहले से ज्यादा पेंशन प्राप्त होगी।
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Updated on:
28 Dec 2020 04:51 pm
Published on:
28 Dec 2020 04:16 pm
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