प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान ग्राम पंचायत, नगर पालिका, रियासत कालीन की ओर से जारी किए पट्टे एवं रजिस्ट्रियां, कस्टोडियम भूमि के पट्टों को 69 - क के तहत पट्टे बनवाने की व्यवस्था की गई है। इसमें पूर्व में पंचायत की ओर से जारी पट्टे अथवा तामीर इजाजत, नगर पालिकाओं की ओर से जारी तामीर इजाजत,जमाबंदी में गैर मुमकिन आबादी दर्ज हो एवं एेसी भूमि के धारक के रूप में आवेदक अथवा उसके पूर्वजों का नाम दर्ज हो, पुरानी आबादी दस्तावेज (पहले सेटलमेंट में जो खसरे गैर मुमकिन आबादी दर्ज हुए थे) प्रश्नगत स्थल पर आवेदक का वैद्य अधिकार प्रमाणित करने वाले अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 69 - क के तहत पट्टे जारी किए जाने है।