
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : संविदा शिक्षक नियमों के तहत अब विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक और कनिष्ठ शिक्षक के पदनाम बदलकर एक ही पदनाम ‘शाला सहायक’ किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को प्रमुख शासन सचिव वित्त के कक्ष में सचिव स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में प्रमुख शासन सचिव विधि की ओर से नामित प्रतिनिधि, शासन सचिव (वित्त बजट), शासन सचिव (कार्मिक) और शासन सचिव (प्रारंभिक शिक्षा) मौजूद रहेंगे। बैठक का आयोजन सुबह 10.30 बजे किया जाएगा।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पहले ही इन पदनामों को एकरूप बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। राजस्थान सिविल पोस्ट नियम 2022 में संविदा पर रखे जाने वाले शिक्षकों को अलग-अलग पदनामों जैसे विद्यालय सहायक, पाठशाला सहायक, पंचायत शिक्षक तथा कनिष्ठ शिक्षक के रूप में भर्ती किया गया था, लेकिन अब इन्हें ‘शाला सहायक’ नाम दिया जाएगा।
प्रस्ताव के अनुसार ‘शाला सहायक’ पद को पे लेवल-5 में रखा जाएगा। 9 साल की सेवा के बाद प्रथम पदोन्नति पर वरिष्ठ शाला सहायक ग्रेड सेकंड (पे लेवल-8) और पुन: 9 साल बाद द्वितीय पदोन्नति पर वरिष्ठ शाला सहायक ग्रेड प्रथम (पे लेवल-10) पर पदोन्नति दी जाएगी।
Updated on:
28 Aug 2025 12:05 pm
Published on:
28 Aug 2025 12:05 pm
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