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बकाया राशि जमा करवाने पर टैक्स में मिलेगी दस फीसदी छूट

bikaner news - Ten percent tax exemption will be available on depositing the outstanding amount
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बीकानेर

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Jaibhagwan Upadhyay

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Updated: 27 Jul 2021, 4:52 PM IST

बकाया राशि जमा करवाने पर टैक्स में मिलेगी दस फीसदी छूट

बकाया राशि जमा करवाने पर टैक्स में मिलेगी दस फीसदी छूट

वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम
बीकानेर.
वाणिज्यिक कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम के बारे में सोमवार को स्टेशन रोड के व्यापारियों को टैक्स राशि में मिलने वाली छूट के बारे में विभाग के अधिकारियों ने बताया। विभाग के उपायुक्त (वृत-बी) विक्रम सिंह राजावत ने बताया कि राज्य सरकार ने एमनेस्टी स्कीम 2021 के तहत 31 जुलाई तक बकाया मांग राशि जमा करवाने पर कर राशि में दस फीसदी छूट के साथ ब्याज एवं पेनल्टी में सौ फीसदी छूट दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि सी फॉर्म के अभाव की बकाया मांग में अस्सी प्रतिशत कर राशि छूट दी जा रही है। राजावत ने बताया कि विभाग के अधिकारी शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्यशाला आयोजित कर व्यापारियों को योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को स्टेशन रोड मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष दौलत सिंह ने व्यापारियों को योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान करते हुए अधिकारियों से समझाइश की।

कार्यशाला में सहायक आयुक्त ओम प्रकाश सरावग, राज्य कर अधिकारी सरोज, बीकानेर संभाग के रेडीमेड एवं होजयरी एसोसिएशन के विजय एलानी ने भी एमनेस्टी स्कीम 2021 के बारे में व्यवहारियों को जानकारी दी।