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हथियार लहराकर ‘डॉन’ बनने वालों की अब जेल में चौकी… लुट्टू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, तीन राज्यों तक फैला नेटवर्क

Bilaspur News: बिलासपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर डर फैलाने वाले लुट्टू पांडेय गैंग के पांच कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके ऑनलाइन आतंक का अंत कर दिया।

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आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)

आरोपी गिरफ्तार (photo-patrika)

Chhattisgarh News: रील में रिवॉल्वर चमकाकर ‘डॉन’ बनने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। बिलासपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराकर डर फैलाने वाले लुट्टू पांडेय गैंग के पांच कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके ऑनलाइन आतंक का अंत कर दिया। यह गिरोह बनारस से इलाहाबाद तक अपनी दहशत की रीलें फैलाकर खुद को अपराधी चेहरा बना रहा था।

विशेष टीम ने लुट्टू पांडेय गैंग पर महीनों तक निगरानी रखी। आरोपी पुलिस से बचने के लिए लगातार मिर्जापुर, बनारस और इलाहाबाद जैसे शहरों में ठिकाने बदल रहे थे। तकनीकी इनपुट और सोशल मीडिया फुटप्रिंट के आधार पर टीम ने उनकी गतिविधियां ट्रैक कीं और अंतत: रतनपुर क्षेत्र के पास घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों में लुट्टू पांडेय उर्फ रितेश, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव शामिल हैं। इनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एयर गन, चाकू, बेसबॉल स्टिक और बुलेट बाइक जब्त की गई है। इन सभी के सोशल मीडिया अकाउंट पर हथियारों के साथ धमकी भरे वीडियो लगातार वायरल हो रहे थे। पुलिस अब गिरोह की अवैध संपत्ति की जब्ती और अन्य सदस्यों की पहचान में जुटी है।

बढ़ती हथियारबाजी

बिलासपुर जिले में इस वर्ष जनवरी से अब तक 276 चाकू जब्त किए गए, जबकि हथियार लहराने व ऐसी रील बनाने वाले 300 से अधिक एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। सोशल मीडिया के जरिए फैल रही ‘गुंडागर्दी कल्चर’ पर अब पुलिस की कड़ी नजर है।

‘स्मार्ट ट्रैकिंग ऑपरेशन’ ऐसे चला

  • तीन राज्यों में लगातार बदलते ठिकानों को ट्रैक किया गया।
  • मोबाइल लोकेशन व सोशल मीडिया फुटप्रिंट से पहचान पुख्ता की गई।
  • बनारस से रतनपुर तक गुप्त निगरानी के बाद चारों को दबोचा गया।

इन पर पहले से ही ये अपराध दर्ज हैं

इन बदमाशों पर अप.क्र. 1100/2025 - धारा 296, 331, 324(4), 351(2), 191(2) बीएनएस, अप.क्र. 1199/ 2025 — धारा 296, 115(2), 351(2), 3(5), 49, 111 बीएनएस, 25, 27 आर्म्स एक्ट, अप.क्र.1227/2025— धारा 21, 22, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से ही अपराध दर्ज है। इन धाराओं में घर में घुसकर हमला करना, चाकू से वार, नशे का कारोबार और भय फैलाना आदि शामिल हैं।

सोशल मीडिया पर हथियार लहराना, धमकी देना और डॉन बनना अपराध है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्हें गुंडागर्दी का शौक है, वे मेहनत कर परिवार के लिए उपयोगी बनें। वरना जेल की सलाखें ही उनकी दुनिया बन जाएंगी। - रजनेश सिंह, एसएसपी, बिलासपुर


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