पुलिस ने हितेन्द्र सिंह पर यह कार्रवाई मारपीट, अपहरण, आम्स एक्ट व मारपीट के कई मामलों को देखते हुए की है। जिस भी एनएसए लगाने से पहले थानेदार एसपी को रिपोर्ट करता है, एसपी थानेदार की आशंका को देखते हुए जिला दंडाधिकारी को अवगत करता है।
केस-1: हितेन्द्र के खिलाफ 22 जनवरी 2013 को उसकी पत्नी आरती सिंह ने मारपीट व दहेज प्रताडऩा का अपराध दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में धारा 498 ए व 323 का अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया था। 30 जनवरी को दोनों पक्ष राजीनामा हो गए थे।
केस-2: योगेश मिश्रा पिता लक्ष्मी नारायण मोपका निवासी के साथ हितेन्द्र व उसके साथियों ने रास्ता रोक कर मारपीट करने का अपराध सरकंडा पुलिस ने 11 जून 2015 को धारा 327, 342, 294, 506, 323, 34 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मामला कोर्ट में विचाराधिन है।
केस-3: सच्चिदानंद पिता जगदीश शास्त्री बंगालीपारा निवासी ने 26 फरवरी 2018 को हितेन्द्र सिंह पर साथियों के साथ मिलकर मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने धारा 294, 506, 294, 34 के तहत 8 जून को गिरफ्तार किया था।