प्रदेश स्तर पर कलेक्टरों को जारी आदेश में पंजीयक महानिरीक्षक ने कहा है है। पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से, दस्तावेजों का पंजीयन, भारतीय स्टाम्प अधिनियम एवं पंजीयन अधिनियम के प्रावधानों के तहत करते हुए स्टाम्प और पंजीयन शुल्क के रूप में, राज्य शासन के लिए राजस्व अर्जन करने वाला एक महत्वपूर्ण विभाग है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह पूर्ण होनें में कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें से शासकीय अवकाश के 11 दिन भी शामिल है। अवकाश के दिवस में पंजीयन कार्यालय बंद रहने से दस्तावेजों का पंजीयन प्रभावित होगा, जिससे शासकीय राजस्व अर्जन का भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए जनसुविधा और शासकीय राजस्व संग्रहण को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने में शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन भी पंजीयन कार्य होंगे।