1 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पानी की बोतल अधिक मूल्य पर बेची, दो होटलों पर जुर्माना

Chhattisgarh news: शिकायतकर्ता अश्वनी से अधिक वसूल किए गए 57 रुपए को 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस प्रदान करने का आदेश दिया। साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में व 1 हजार वाद व्यय के रूप में दिलाए जाने का आदेश दिया है।

less than 1 minute read
Google source verification
file photo

पानी की बाटल अधिक मूल्य पर बेची, दो होटलों पर जुर्माना

Bilaspur news: बिलासपुर के जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल ने दो अलग-अलग मामलों में क्षतिपूर्ति के लिए आदेश पारित किया है। दोनों मामलों में उपभोक्ता से एमआरपी मूल्य से अधिक रुपए वसूले गए थे।

पहले मामले में उपभोक्ता अश्वनी जायसवाल ने होटल हेवन पार्क बिलासपुर से 10 जनवरी 2020 को अन्य खाद्य सामग्री के साथ एक सीलबंद सोडा वाटर 600 एमएल खरीदा था। उक्त सोडा वाटर (bilaspur news) पर अधिकतम खुदरा मूल्य 18 रुपए अंकित था, जिस पर होटल हेवन पार्क ने शिकायतकर्ता अश्वनी से 75 वसूल कर उस पर जीएसटी अलग से चार्ज किया था। आयोग ने यह पाया कि होटल हैवन पार्क का उक्त कृत्य अनुचित व्यापार व्यवहार के अंतर्गत आता है, जिसके तहत आयोग ने शिकायतकर्ता अश्वनी से अधिक वसूल किए गए 57 रुपए को 9 प्रतिशत ब्याज सहित वापस प्रदान करने का आदेश दिया। साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में व 1 हजार वाद व्यय के रूप में दिलाए जाने का आदेश दिया है।

यह भी पढ़े: सिपाही के साथ फोन पर की गाली- गलौज, मिली जान से मारने की धमकी

20 रुपए ज्यादा, उस पर जीएसटी चार्ज

दूसरे मामले में शिकायतकर्ता रूपेश श्रीवास्तव 9 दिसंबर 2020 को होटल आनंदा इंपीरियल के बार में खाने गए थे। यहां 500 एमएल की 3 पानी की बोतल ली, जिसमें 10 रुपए अंकित था लिए। जब बिल भुगतान किया तो होटल उससे 10 रुपए बदले 30 प्रति 500 एमएल पानी की (bilaspur news) बोतल का चार्ज किया गया। उसे 9% वार्षिक ब्याज सहित 10 हजार रुपए व वाद व्यय के रूप में 1 हजार शिकायतकर्ता को देना होगा।

यह भी पढ़े: NATIONAL LOK ADALAT: प्रदेेश भर के 400 खंडपीठों में 3 लाख 94 हजार प्रकरण निराकृत, लोगों को मिली राहत

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग