
सैमुअल मिरांडा को बॉम्बे कोर्ट से मिली राहत
बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के एक्स हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ सीबीआई के लुक आउट सर्कुलर को रद्द कर दिया है। जानिए खंडपीठ ने क्या कहा।
जस्टिस रेवती मोहिते ढेरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ के सामने सैमुअल मिरांडा की तरफ से उनके वकील लक्ष्मी रमन की दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर खंडपीठ ने कहा कि एलओसी में पंजीकरण के अलावा एलओसी जारी करने के कारण को दिखाते हुए कुछ भी अदालत के संज्ञान में नहीं लाया गया।
खंडपीठ ने कहा, ‘यद्यपि एलओसी जारी करने के लिए समेकित दिशानिर्देश हैं, उन समेकित दिशानिर्देशों के तहत भी एलओसी की समय-समय पर समीक्षा की जाने की उम्मीद है कि क्या इसे जारी रखने के लिए आधार मौजूद हैं, जो मिरांडा के मामले में नहीं किया गया था।’ बेंच ने यह भी माना कि अब तक सीबीआई ने कोई आरोप पत्र या फाइनल रिपोर्ट जमा नहीं की है और यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ता ने जांच में भाग लिया है और पूरे समय सहयोग किया है।
हाईकोर्ट की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। लुक आउट सर्कुलर में याचिकाकर्ता के गिरफ्तारी से बचने, मुकदमे के लिए अनुपलब्ध होने, फरार होने या किसी अन्य वैलिड कारण के बारे में कोई चिंता नहीं जताई गई थी। इन्हीं आधारों पर एलओसी को रद्द कर दिया गया है।
Published on:
20 Apr 2024 04:55 pm
