
शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट का मेन्यू आया सामने
Shilpa Shetty Restaurant Menu: बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी का लग्जरी रेस्तरां 'बैस्टियन' (Bastian) मुंबई के सबसे फेमस और महंगे सेलिब्रिटी डाइनिंग डेस्टिनेशंस में गिना जाता है। शिल्पा शेट्टी अक्सर सोशल मीडिया पर अपने इस रेस्टोरेंट का प्रमोशन करती रहती हैं, जिसकी तस्वीरें देखकर हर कोई यहां जाकर खाना खाना चाहता है, लेकिन सबसे पहला सवाल हर किसी के मन में यही आता है कि खर्चा कितना हो सकता है तो रेस्टोरेंट 'बैस्टियन' का मेन्यू इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। जहां चाय 960 रुपये की है तो एक टोस्ट की कीमत 800 रुपये है।
'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट काफी ज्यादा पॉपुलर और उसी वजह से महंगा है। इस पॉश रेस्तरां में जैस्मिन हर्बल टी की कीमत 920 रुपये है, जबकि एक साधारण इंग्लिश ब्रेकफास्ट-टी के लिए आपको 360 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं, अगर आप वाइन पीने के शौकीन हैं, तो 'बैस्टियन' में स्पार्कलिंग वाइन की कीमत सुनकर आपके होश उड़ सकते हैं। यहां 1,59,500 रुपये तक की महंगी वाइन सर्व की जाती है। यह फ्रांसीसी बोतल डोम पेरिग्नॉन ब्रूट रोज की स्पार्कलिंग वाइन होती है, जो यहां की शान है।
हालांकि, शिल्पा के रेस्टोरेंट की एक अच्छी बात यह है कि यहां खाने की कीमत सामान्य 500 रुपये से लेकर 1200 रुपये के बीच है। वहीं, मेन कोर्स में अगर आप कुछ चाइनीज खाना चाहते हैं, तो चिली गार्लिक नूडल्स के लिए आपको 675 रुपये देने होंगे। चिकन बरिटो 900 रुपये में मिलेगा। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो बरेटा सलाद 1050 रुपये में और एवोकाडो टोस्ट 800 रुपये में मिलेगा।
'बैस्टियन एट द टॉप' मुंबई के सबसे लोकप्रिय रेस्टोरेंट में से एक है, लेकिन यहां बुकिंग मिलना आसान नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, यह रेस्तरां एक रात में 2 से 3 करोड़ रुपये तक की जबरदस्त कमाई कर लेता है। शिल्पा शेट्टी ने साल 2019 में रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की थी।
शिल्पा शेट्टी ने अब इस रेस्तरां ब्रांड में अपनी हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई है और अब उनकी 'बैस्टियन' ब्रांड में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है। वह भारत भर में कई रेस्टोरेंट की को-पार्टनर बन चुकी हैं।
हालांकि, रेस्तरां की शानदार कमाई के बावजूद, शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा हाल ही में एक कानूनी विवाद को लेकर सुर्खियों में रहे थे। जुहू के एक व्यवसायी ने उन पर 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके रेस्तरां बिजनेस को विदेशों में बढ़ाने के लिए ट्रैवल करने की अनुमति की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया था कि विदेश यात्रा की परमिशन लेने से पहले उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
Updated on:
29 Oct 2025 10:03 am
Published on:
29 Oct 2025 10:03 am
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