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Driving License: आपका DL खो गया तो ना हों परेशान, नये के लिए मिनटों में ऐसे करें अप्लाई

यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलते है और पकड़े जाते है तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है। हो सकता है आपकी गाड़ी को भी जब्त कर सकते है। इसलिए इन परेशानियां से बचने के लिए गाड़ी चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपका डीएल खो गया है या फट गया है तो आपको तुरंत दूसरा बनवाना चाहिए।

नई दिल्लीJan 15, 2022 / 12:35 pm

Shaitan Prajapat

Driving License

Driving License

Driving license : ड्राइविंग लाइसेंस हमारे लिए एक अहम दस्तावेज माना जाता है। अगर आप दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाना चाहते है, तो आपको पाास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरत है। यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलते है और पकड़े जाते है तो आपको जुर्माना भरना पड़ता है। हो सकता है आपकी गाड़ी को भी जब्त कर सकते है। इसलिए इन परेशानियां से बचने के लिए गाड़ी चलाते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपका डीएल खो गया है या फट गया है तो आपको तुरंत दूसरा बनवाना चाहिए। घर बैठे आपको ये फिर से मिल सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस खो जाने के बाद सबसे पहले स्थानीय पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराएं।

 

नहीं जाना होगा RTO ऑफिस
आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है या चोरी हो गया है। नए नियमों के अनुसार, आपको दूसरे DL के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आप दो तरीकों से डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं पहला तरीका ऑनलाइन है और दूसरा ऑफलाइन। बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर आसानी से दूसरा प्राप्त कर सकते है।

ऑनलाइन डुप्लीकेट डीएल बनवाने का प्रोसेस
— सबसे पहले आप राज्य परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
— यहां मांगी गई जानकारी दर्ज करें और साथ में एलएलडी फॉर्म को भरना है।
— फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट ले लें और इसके साथ मांगे गए अपने जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
— फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट आउट अपने पास संभाल कर रख लें। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं।
— ऑनलाइन प्रोसेस के पूरा होने के 30 दिन यानी एक महीने बाद आपके डुप्लीकेट लाइसेंस को जारी किया जाएगा।
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डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने की ऑफलाइन प्रक्रिया
— डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आपको उसी आरटीओ दफ्तर जाना होगा जहां से आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था।
— आरटीओ ऑफिस में फॉर्म काउंटर से एलएलडी फॉर्म लेकर उसको अच्छे से भरें और बताई गई विंडो पर जाकर सबमिट करें।
— इस फॉर्म के साथ डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने के लिए फीस लगती है वो भी आपको वहीं जमा करनी होगी।
— 30 दिनों के अंदर आपके द्वारा रजिस्टर्ड एड्रैस पर आपका डुप्लीकेट लाइसेंस डाक द्वारा पहुंचा दिया जाएगा।

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