अगर आपने काफी अधिक कीमत का कोई लेनदेन किया है और आप आईटीआर में इस बारे में नहीं बताते हैं, तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। अगर आप 10 लाख रुपये से अधिक कैश डिपॉजिट करते हैं, 2 लाख रुपये से ऊपर का क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, स्टॉक्स या प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश करते हैं, तो आपको इसके बारें आईटीआर में बताना चाहिए।