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ITR Filing 2026: कई टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त है आईटीआर भरने की लास्ट डेट, सैलरी इनकम वालों के लिए नहीं बदली डेडलाइन

ITR Filing Date Extension: विभाग द्वारा ITR-1 और ITR-2 फॉर्म के जरिए रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए फिलहाल अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं, अन्य कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए ITR भरने की डेडलाइन फिलहाल 31 अगस्त 2026 है।
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ITR Filing Last Date News

ITR भरने के लिए लास्ट डेट नहीं बढ़ाई गई है। (PC: Freepik)

ITR Last Date News: वेतनभोगी, पेंशनभोगी, छात्र और अन्य गैर-व्यावसायिक टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तारीख को खबर लिखने तक नहीं बढ़ाया गया। यह अभी भी 31 जुलाई 2026 ही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक अब तक 5.5 करोड़ से ज्यादा आईटीआर फाइल की जा चुकी है। वहीं, कल 30 जुलाई को ही 42 लाख आईटीआर फाइल की गई थी। लेकिन इस बार डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की कैटेगरी के हिसाब से अलग-अलग डेडलाइन तय की है। ऐसे में आपके लिए यह समझना जरूरी है कि किस कैटेगरी के लिए आईटीआर भरने की लास्ट डेट कौनसी है।

सैलरी वालों के लिए अंतिम तारीख नहीं बदली

EY इंडिया की टैक्स पार्टनर शालिनी जैन के मुताबिक, वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनभोगी, छात्र और ऐसे अन्य करदाता जिनकी व्यवसाय से आय नहीं है, जिन्हें टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 ही है।

किन लोगों को मिलेगा 31 अगस्त तक का समय

खैतान एंड कंपनी की पार्टनर शायली गुप्ता के अनुसार, इनकम टैक्स एक्ट 2025 की धारा 263(1)(c) के तहत कुछ कैटेगरी के करदाताओं के लिए ITR की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 तय की गई है। इसमें ऐसे कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं जिनके खातों का ऑडिट जरूरी नहीं है। इसमें गैर-ऑडिट फर्मों के साझेदार और कुछ ट्रस्ट शामिल हैं। साथ ही इनको ITR-3 और ITR-4 फॉर्म के जरिए रिटर्न भरना है। सरकार ने इन करदाताओं को अपने खातों को अंतिम रूप देने और रिटर्न भरने के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया है।

किस कैटेगरी के लिए कौनसी तारिख

टैक्सपेयर्स कैटेगरीअसेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR भरने की डेडलाइन
वेतनभोगी व्यक्ति, पेंशनभोगी और अन्य गैर-टैक्स ऑडिट टैक्सपेयर्स (जिनकी व्यवसाय/पेशे से आय नहीं है और जो कंपनी नहीं हैं)31 जुलाई 2026
व्यवसाय/पेशे से आय वाले ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनके खातों का टैक्स ऑडिट आवश्यक नहीं है।31 अगस्त 2026
कंपनियां और टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर 2026
आयकर अधिनियम की धारा 92E के तहत ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स30 नवंबर 2026
Source: EY India

बजट 2026 में हुआ यह बदलाव

शायली गुप्ता ने बताया कि बजट 2026 के जरिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 और इनकम टैक्स एक्ट 1961 दोनों में संशोधन किया गया है। हालांकि, असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए अभी भी आयकर अधिनियम 1961 ही लागू रहेगा। लेकिन रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया से जुड़े बदलाव वित्त अधिनियम 2026 के माध्यम से लागू किए गए हैं। इसी वजह से गैर-ऑडिट व्यवसायों और उनके साझेदारों के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026 कर दी गई है।